पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा जेल में कैदियों से उगाही, परिजनों से ऑनलाइन पेमेंट का मामला बेहद संगीन, जमानत कैंसिल*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा जेल में कैदियों से उगाही, परिजनों से ऑनलाइन पेमेंट का मामला बेहद संगीन, जमानत कैंसिल*
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चंडीगढ़ ;- जेल में कैदियों से उगाही और राशि यूपीआई के माध्यम से खातों में ट्रांसफर करवाने के मामले को बेहद संगीन बताते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी जेल वार्डर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका दाखिल करते हुए गुरतेज सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि विशाल नाम के कैदी की शिकायत पर जेल से उगाही की जांच आरंभ की गई थी। कैदी ने फरीदकोट के जेल अधीक्षक, उपाधीक्षक व अन्य पर प्रभावशाली कैदियों के साथ मिल कर अन्य कैदियों से उगाही का आरोप लगाया था। शिकायत में कहा गया था कि विशाल के परिजनों ने पेटीएम पर याचिकाकर्ता के नंबर पर पैसे ट्रांसफर किए थे। शिकायतकर्ता को धमकी मिली थी कि यदि पैसा नहीं दिया गया तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है।
याची ने कहा कि वह एक मामूली वार्डर है और अधिकारियों के आदेश का पालन करता है। इस मामले में याची जांच में शामिल होने को तैयार है लेकिन उसे अग्रिम जमानत दी जाए। पंजाब सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि कैदियों से उगाही का गिरोह कितना बड़ा है। इसमें कौन-कौन शामिल हैं और यह किस प्रकार काम करता है, इसकी जांच के लिए याची से पूछताछ जरूरी है। याचिका खारिज होने की स्थिति में याची को गिरफ्तार कर इसकी जांच की जाएगी।
हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है। इसकी गंभीरता को देखते हुए याची को जमानत नहीं दी जा सकती। मामले की जांच एसएसपी ने कही है और वे वरिष्ठ अधिकारी हैं। ऐसे में इसकी सही जांच के लिए याची से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। इन टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।