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HSSC की लिखत परीक्षा में 100℅ अंक प्राप्त करने पर भी नही मिली नोकरी, हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार, कर्मचारी चयन आयोग व अन्य को नोटिस किया जारी*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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HSSC की लिखत परीक्षा में 100℅ अंक प्राप्त करने पर भी नही मिली नोकरी, हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार, कर्मचारी चयन आयोग व अन्य को नोटिस किया जारी*
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चंडीगढ़ ;- हरियाणा स्टाफ सलेक्शन कमीशन की लिखित परीक्षा में 100 प्रतिशत अंक पाने के बावजूद भी नियुक्ति न पाने वाली नम्रता ने सामाजिक व आर्थिक आधार पर मिलने वाले अंकों के प्रावधान को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। याचिका दाखिल करते हुए नम्रता ने एडवोकेट सुरेश कुमार कौशिक के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि एचएसएससी ने लोवर डिविजन क्लर्कके पदों के लिए आवेदन मांगा था। इन में 88 पद सामान्य श्रेणी के थे जिसमें याची ने आवेदन किया था। लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ और याचिकाकर्ता ने 90 में से 90 अंक प्राप्त किए। इसके बाद दस्तावेजों की जांच के लिए याची को बुलाया गया। इन सब के बाद जब चयन सूची जारी की गई तो उसमें याचिकाकर्ता का नाम ही नहीं था। सामान्य श्रेणी में चयनित अंतिम आवेदक के अंक 93 थे। याची ने बताया कि सामाजिक और आर्थिक आधार पर दिए अंकों के चलते याचिकाकर्ता का चयन नहीं हुआ। याची ने बताया कि हाल ही में एचएसएससी ने सिपाहियों की भर्ती निकाली है और इस भर्ती में समाजिक और आर्थिक आधार पर अंकों का कोई प्रावधान नहीं किया। एक ही राज्य में एक ही श्रेणी के पदों के लिए अलग-अलग नीति कैसे अपनाई जा सकती है। याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।

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