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CBI कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट जज रिश्वतकांड मामले में दिखाई सख्ती, आदेश में कहा आरोपी अपनी जिम्मेदारी पर लाएं डिफेंस विटनेस’*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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CBI कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट जज रिश्वतकांड मामले में दिखाई सख्ती, आदेश में कहा आरोपी अपनी जिम्मेदारी पर लाएं डिफेंस विटनेस’*
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चंडीगढ़ ;- बहुत पुराने 15 लाख रुपए रिश्वतकांड में आरोपी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्व जज, जस्टिस(रि) निर्मल यादव के वकील को CBI कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि अपनी खुद की जिम्मेदारी पर डिफेंस विटनेस को लेकर आएं। केस की ताजा सुनवाई पर चंडीगढ़ जिला अदालत की CBI कोर्ट के स्पेशल जज, जगजीत सिंह ने कहा कि कोर्ट द्वारा अवसर दिए जाने के बावजूद आरोपी जस्टिस यादव का वकील कोई भी डिफेंस विटनेस का बयान दर्ज नहीं करवा सका।
आरोपी जस्टिस निर्मल यादव के वकील को आदेश दिए गए हैं कि तय तारीख पर अपनी जिम्मेदारी पर डिफेंस विटनेस को लेकर आएं। वहीं कोर्ट के जरिए भी गवाहों को समन जारी करने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि 14 साल पुराने केस में CBI जज जगजीत सिंह अपने ऑर्डर में कह चुके हैं कि यह मामला 10 साल से पुराने केसों की श्रेणी में आता है। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेशों के तहत केस को इसी वर्ष दिसंबर तक डिसाइड किया जाना है। केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस यादव के वकील ने अब 2 दिन का समय कोर्ट से मांगा ताकि सबूत पेश कर सकें। वहीं एक अन्य डिफेंस विटनेस को समन किए जाने की मांग को लेकर अर्जी दायर की। CBI जज जगजीत सिंह ने कहा कि कई बार केस की सुनवाई स्थगित करवाए जाने के बावजूद काउंसिल द्वारा इन गवाहों को समन करवाने और एग्जामिनेशन करवाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं दिखाया गया है।
कोर्ट ने कहा कि दो गवाहों, विटनेस 2(ए) और 2(बी) को समन जारी किए गए थे, जिनका नाम जस्टिस यादव की अर्जी में था। यह समन न सर्व के रूप में और न ही अन्य रूप में वापस प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि डिफेंस काउंसिल को सभी प्रयास कर जल्द डिफेंस विटनेस की गवाहियां करवाने की जरूरत है। इसके लिए डिफेंस काउंसिल द्वारा मांगे 2 दिन के समय की मांग को मंजूर करते हुए कोर्ट ने न्याय हित में 5 दिसंबर की तारीख के लिए सुनवाई स्थगित की।

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