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पुलिस की वर्दी पहनकर रौब दिखाने वाले ठगो को पुलिस ने किया काबू*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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पुलिस की वर्दी पहनकर रौब दिखाने वाले ठगो को पुलिस ने किया काबू*
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चंडीगढ़ :- थाना सिविल लाइन सिरसा पुलिस ने पुलिस वर्दी पहनकर नकली पुलिसकर्मी बनने व गाड़ी पर डुप्लीकेट नंबर प्लेट लगाने के आरोप में तीन व्यक्तियों को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से जीप कम्पास (सफेद रंग) गाड़ी, नकली नंबर प्लेट व पुलिस वर्दियां बरामद की गई हैं। आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों पर रौब दिखाते थे और फिर ठगी का शिकार बनाते थे।
प्रबंधक अफसर थाना सिविल लाइन सिरसा निरीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि दिनांक 24 सितंबर को महिला सब इंस्पेक्टर प्रवीण कुमारी अपनी टीम सहित भगत सिंह स्टेडियम, सिरसा के पास गश्त व चेकिंग ड्यूटी पर थी। इस दौरान एक संदिग्ध जीप कम्पास HR26DT-6700 आती दिखाई दी। रुकने का इशारा करने पर चालक ने गाड़ी रोककर वापस मोड़ने की कोशिश की। शक होने पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर गाड़ी को रोका तो गाड़ी में चालक के अलावा दो व्यक्ति पुलिस वर्दी में सब इंस्पेक्टर व एएसआई बैठे मिले।
पूछताछ करने पर चालक ने अपना नाम सुमेर पुत्र गोपीचन्द निवासी ढाबी टेक सिंह, जिला जीन्द, आगे वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम रामदिया उर्फ संदीप पुत्र देवा सिंह निवासी ढाबी टेक सिंह जिला जीन्द तथा पीछे वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने नरेश कुमार उर्फ मुर्गा पुत्र शीशपाल निवासी जाण्डली खुर्द जिला फतेहाबाद बताया। गाड़ी की जांच में डिग्गी से असली नंबर प्लेट HR-98U-2163 मिली तथा आरोपियों के पास गाड़ी व वर्दी से संबंधित कोई वैध दस्तावेज व पहचान पत्र नहीं मिले।
पुलिस ने मौके पर ही गाड़ी, नकली नंबर प्लेट व पुलिस वर्दियां कब्जे में लिया गया। तीनों आरोपियों को गिरफ़्तार कर थाना सिविल लाइन सिरसा में मामला दर्ज किया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी गाड़ी की नकली नंबर प्लेट व पुलिस वर्दी का इस्तेमाल कर लोगों को डबल मुनाफा का लालच देकर गुमराह करके ठगी करते थे। थाना सिविल लाइन सिरसा पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। आरोपियों को गुरुग्राम व टोहाना ले जाकर गाड़ी खरीद और नकली नंबर प्लेट बनवाने के स्थान की निशानदेही करवाई जाएगी।
थाना सिविल लाइन सिरसा पुलिस ने बताया कि आरोपी सुमेर पुत्र गोपीचन्द, रामदिया उर्फ संदीप और नरेश कुमार उर्फ मुर्गा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 205, 318(4), 336(3), 338, 340(2) BNS के तहत मुकदमा दर्ज है। आरोपियों को आज पेश अदालत किया गया, आरोपी सुमेर की तीन दिन पुलिस हिरासत प्राप्त की गई, आरोपी रामदिया व नरेश कुमार को न्यायिक हिरासत में भेजे गये है, जांच जारी है।

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