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हरियाणा मुख्य सचिव रस्तोगी का कड़ा आदेश / हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, के तहत दर्ज शिकायतों का निपटारा तय समय मे किया जाए*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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हरियाणा मुख्य सचिव रस्तोगी का कड़ा आदेश / हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, के तहत दर्ज शिकायतों का निपटारा तय समय मे किया जाए*
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चंडीगढ़ ;- हरियाणा सरकार ने प्रदेश में नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता और समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत दर्ज शिकायतों का निपटारा तय समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए।
यह निर्देश प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों एवं निगमों के मुख्य प्रशासकों, मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों को भेजे गए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी (SSGA) सप्ताह में प्रत्येक सोमवार को लंबित शिकायतों की सूची तैयार करें और प्राथमिकता के आधार पर उनका निपटान सुनिश्चित करें।
सरकार का मानना है कि इस नियमित और निगरानी-युक्त प्रणाली से शिकायत निवारण की गति में सुधार होगा और आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ समय पर मिलेगा। इसके साथ ही, शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।

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