कोलकाता में सीबीआई v/s पुलिस मामले सुप्रीमकोर्ट ने कहा यह इतना जरूरी नहीं इस मामले की आज ही हो सुनवाई*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज़,
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कोलकाता में सीबीआई v/s पुलिस मामले सुप्रीमकोर्ट ने कहा यह इतना जरूरी नहीं इस मामले की आज ही हो सुनवाई*
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नई दिल्ली :- उच्चतम न्यायालय चिटफंड घोटाले में कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से पूछताछ करने गई सीबीआई टीम के अधिकारियों को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद पैदा हुए संकट पर मामले की सुनवाई मंगलवार को करेगा। सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को इस मामले को शीर्ष अदालत में उठाते हुए इसकी सुनवाई आज ही करने का आग्रह किया था लेकिन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि ऐसा इतना जरूरी नहीं है कि इस मामले की आज ही सुनवाई हो . मेहता से कोर्ट ने कहा कि आप सबूत नष्ट होने के संबंध में कोई दस्तावेज लेकर नहीं आए हैं, आप सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं कि सबूत नष्ट किए जा रहे हैं और उनसे छेड़छाड़ की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप सबूत लेकर आएंगे तो कल सुबह 10.30 बजे इस मसले पर सुनवाई की जाएगी। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद मेहता ने अपनी दलील में यह बताने का प्रयास किया कि देर रात तक इस संबंध में अर्जी ड्राफ्ट तैयार किया गया है और सीबीआई के पास कई अहम चीजें हैं। लेकिन कोर्ट ने उनकी यह दलील नहीं मानी और साफ कहा कि आप सबूत नष्ट किए जाने वाले सबूत लेकर आएं, तब कल सुबह इस मसले पर सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि सीबीआई ऐसा प्रमाण लाकर देती है कि सबूत नष्ट किए जा रहे हैं तो हम उनपर कड़ी कार्रवाई करेगी। जिसका उन्हें पछतावा होगा। मेहता ने कहा कि सीबीआई टीम के अधिकारियों को गिरफ्तार कर उन्हें हिरासत में रखा गया और इस मामले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर को तुरंत आत्मसमर्पण करना चाहिए। याचिका में सीबीआई ने यह आग्रह भी किया था कि कोलकाता पुलिस प्रमुख को शारदा मामले की जांच में सहयोग करने के लिए निर्देश दिए जाएं। न्यायमूर्ति गोगोई ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई होगी।