पंजाब & हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर कड़ा रुख अपनाते हुए लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना!*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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पंजाब & हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर कड़ा रुख अपनाते हुए लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना!*
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पंजाब & हरियाणा हाइकोर्ट ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन पर कड़ा रुख अपनाते हुए उदयपुर के जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय से आर्ट एंड क्राफ्ट में दो साल का डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवारों के दावे पर विचार नहीं करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना है। अदालत ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के चार सप्ताह में पालन करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश त्रिभुवन दहिया ने एचएसएससी की कार्यप्रणाली की निंदा करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं के संस्थान से डिप्लोमा अमान्य होने के संबंध में आयोग को प्राप्त आपत्तियों में जो दावे किए गए हैं, वे अस्पष्ट हैं। क्योंकि न तो इसका विवरण और न ही आपत्तियों की तारीख का खुलासा किया गया है। इस तरह की अनिश्चित आपत्तियां, याचिकाकर्ताओं को अयोग्य घोषित करने का आधार नहीं हो सकतीं। आयोग ने तथ्यों का पता लगाए बिना या मुद्दे पर विचार किए बिना मनमाने ढंग से काम किया। इसी मामले को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की यह राशि पीजीआई चंडीगढ़ के गरीब रोगी कल्याण कोष में जमा करवाना होगा।