पंजाब- हरियाणा हाइकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को दी चेतावनी, आदेश में कहा कोर्ट याचिका को भारी जुर्माने के साथ करना चाहती थी खारिज!*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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पंजाब- हरियाणा हाइकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को दी चेतावनी, आदेश में कहा कोर्ट याचिका को भारी जुर्माने के साथ करना चाहती थी खारिज!*
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चंडीगढ़ ;- बिना जीवनसाथी से तलाक लिए पति को छोड़कर प्रेमी के साथ सहमति संबंध में रह रही महिला की सुरक्षा की मांग वाली याचिका को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि महिला अनैतिक संबंध में पकड़ी गई है और ऐसे में इस याचिका के खारिज होने पर वह पति के खिलाफ झूठा केस दाखिल कर उसे व्यर्थ के मुकदमे में घसीट सकती है जिससे बचाना जरूरी है। ऐसे में यदि वह शिकायत या एफआईआर दर्ज करवाती है तो उसकी गहन जांच की जाए।
तरनतारन के प्रेमी जोड़े ने अपनी याचिका में बताया कि वे दोनों पहले से ही शादीशुदा हैं और उनके पति या पत्नी के साथ उनके बच्चे भी हैं। दोनों ने याचिका में बताया कि वे अपने पति व पत्नी को छोड़कर एक साथ रह रहे हैं। महिला ने अपने पति और ससुराल वालों से जान का खतरा बताकर हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी। याचिका की जांच के बाद कोर्ट ने कहा कि वर्तमान याचिका का कोई कानूनी आधार नहीं है और यह कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है।
हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सुरक्षा की मांग कर रही महिला अब अवैध व अनैतिक रिश्ता उजागर होने के बाद अगर पति के खिलाफ दहेज मांगने या जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराती है तो ठोस सबूत खोजने की दिशा में काम किया जाए। यदि मामला पहले से ही दायर है तो उस पर तदनुसार कार्रवाई की जाए ताकि पति को व्यर्थ मुकदमे में ना घसीटा जा सके।
हाईकोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं के संबंधित पति-पत्नी उनके प्रति क्रूरता को आधार बनाकर सुरक्षा याचिका दायर कर सकते हैं। हाईकोर्ट इस याचिका को भारी जुर्माने के साथ खारिज करना चाहता था लेकिन एक उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए कोर्ट ने इसे वापस लेने की छूट देते हुए खारिज कर दिया।