करनालखेलचंडीगढ़जिंददेश-विदेशपंचकुलापंजाबपानीपतराज्यहरियाणा

हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर को बस में बीड़ी सिगरेट पीना पड़ा महंगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने संज्ञान लेते हुए हरियाणा परिवहन विभाग पर लगाया 70 हजार रुपये का जुर्माना*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर को बस में बीड़ी सिगरेट पीना पड़ा महंगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने संज्ञान लेते हुए हरियाणा परिवहन विभाग पर लगाया 70 हजार रुपये का जुर्माना*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
चंडीगढ़ ;- सरकारी बसों में चालक-परिचालक के बीड़ी-सिगरेट पीते हुए धुआं उड़ाने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने हरियाणा परिवहन विभाग पर 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही विभाग को मुकदमा खर्च के तौर पर पीड़ित को 21 हजार रुपये अदा करने का निर्देश दिया है। उपभोक्ता आयोग ने यह जुर्माना पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए सुनाया। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग ने राज्य उपभोक्ता आयोग की ओर से दिए गए गए फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी। हरियाणा के रहने वाले शिकायतकर्ता ने 7 अलग-अलग शिकायतों को लेकर याचिकाएं दायर की थीं, जिन पर सुनवाई के दौरान राज्य उपभोक्ता आयोग ने परिवहन विभाग पर मामले में 5-5 हजार रुपये जुर्माना लगाया था। इस तरह कुल 35 हजार का जुर्माना लगा था। इस फैसले के खिलाफ हरियाणा परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया था, जिसे खारिज करते हुए आयोग ने 5-5 हजार रुपये के जुर्माने को बढ़ाकर 10-10 हजार रुपये कर दिया। दरअसल, हरियाणा हिसार के रहने अशोक कुमार प्रजापति ने वर्ष 2019 में परिवाहन विभाग के खिलाफ चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में याचिका दायर की थी। उनकी शिकायत हरियाणा रोडवेज बस में यात्रा के दौरान चालक-परिचालक के बीड़ी-सिगरेट पीने की आदत को लेकर थी। याचिका को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की ओर से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की थी। राज्य आयोग ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हरियाणा परिवहन विभाग पर जुर्माना लगाया। इसके बाद हरियाणा परिवहन विभाग राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग पहुंचा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!