महिला कोच मामले में हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत पर कोर्ट का फैंसला सुरक्षित*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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महिला कोच मामले में हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत पर कोर्ट का फैंसला सुरक्षित*
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हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत पर चंडीगढ़ कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों के द्वारा अपनी अपनी दलीलें रखीं गईं। संदीप सिंह की अग्रिम जमानत देने के लिए उनके वकीलों ने दबाव डाला। महिला कोच के वकील समीर सेठी और दीपांशु बंसल ने बहस के दौरान इसका विरोध किया। पीड़ित पक्ष के वकील दीपांशू बंसल ने बताया कि आरोपी द्वारा दायर जमानत अर्जी पर कोर्ट ने कल तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। हरियाणा की जूनियर महिला कोच के यौन शोषण मामले में फंसे हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर चंडीगढ़ पुलिस की SIT ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। एसआईटी ने कहा है कि संदीप सिंह की जमानत का कोई आधार नहीं बनता है, इसलिए जमानत याचिका को खारिज कर देना चाहिए।