हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में फैसला, 25 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र, नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी, नूंह के टीचर को मिलेगी 10% ज्यादा सैलरी*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में फैसला, 25 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र, नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी, नूंह के टीचर को मिलेगी 10% ज्यादा सैलरी*
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चंडीगढ़ ;- हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में शामिल मंत्री और उसकी अध्यक्षता करते CM मनोहर लाल
हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में शामिल मंत्री और उसकी अध्यक्षता करते CM मनोहर लाल।
हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग शुक्रवार को CM मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई। इस मीटिंग में नूंह हिंसा के साथ ही दूसरे अन्य एजेंडों पर चर्चा की गई। इसके साथ विधानसभा सत्र 25 अगस्त से शुरू करने का फैसला लिया गया। मीटिंग में 10 अगस्त के बाद शुरू होने वाली शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी पर CM ने अपनी अंतिम मुहर लगा दी है।
जूनियर महिला कोच के सेक्शुअल हैरेसमेंट के मामले में फंसे पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह भी कैबिनेट में शामिल होने के लिए पहुंचे।
जूनियर महिला कोच के सेक्शुअल हैरेसमेंट के मामले में फंसे पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह भी कैबिनेट में शामिल होने के लिए पहुंचे।
ट्रांसफर पॉलिसी-2023 की मिली मंजूरी
कैबिनेट मीटिंग में 5 जून 2017 को जारी टीचर्स ट्रांसफर पालिसी- 2016 को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी-2023 की मंजूरी दे दी गई। सरकार ने इसके जरिए छात्रों की पढ़ाई के हितों, कर्मचारियों में नौकरी की संतुष्टि बढ़ाने और निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से शिक्षकों व स्कूलों के प्रमुखों का न्यायसंगत, मांग- आधारित वितरण सुनिश्चित करना है।
8 प्वाइंट्स में समझिए नई पॉलिसी:
1. नई पॉलिसी में राज्य शिक्षक पुरस्कार और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के आधार पर ज़ोन तथा अंकों की अवधारणा को समाप्त किया गया है।
2. नई पॉलिसी के तहत टीचर्स अपने कार्यकाल के दौरान एक स्कूल में अधिकतम पांच साल तक रह सकता है।
3. इसके अलावा नई पॉलिसी में विधवाओं के लिए श्रेणीबद्ध तरीके से एक अतिरिक्त प्रावधान किया है।
4. पात्र रेगुलर टीचर्स और गेस्ट टीचर्स से कम से कम 10 शैक्षणिक ब्लॉक का विकल्प मांगा जाएगा।
5. नियमित और अतिथि शिक्षकों दोनों की पसंद पर विचार करके प्रत्येक पद के लिए प्रत्येक ब्लॉक के लिए सामान्यीकरण किया जाएगा।
6. इसके अलावा, दंपती के मामले में उन सभी पुरुष और महिला शिक्षकों को अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे, जिनके पति-पत्नी सरकारी नौकरी कर रहे हैं।
7. जिला काडर होने के कारण C एंड B शिक्षकों को जिले के भीतर उनकी पोस्टिंग सुनिश्चित करने के लिए TGT काडर के शिक्षकों की तुलना में उनके जिले में प्राथमिकता दी जाएगी।
8. नूंह जिले और मोरनी क्षेत्र खंड में सेवा का विकल्प चुनने वाले शिक्षक को प्रोत्साहन के रूप में 10% अतिरिक्त वेतन।
*शहीद सैनिक अनुकंपा नीति में किया संशोधन*
हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुकंपा नियुक्ति नीति 2023 को संशोधित किया है। यह नीति भविष्य में युद्ध से हताहत होने वाले सैनिकों के सदस्यों पर लागू होगी। संशोधित नीति के अनुसार युद्ध के दौरान मृत्यु होने वाले शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी।
इससे पहले 30 मई 2014 और 28 सितंबर 2018 की पिछली नीतियों के अनुसार नौकरियां केवल उन शहीदों के आश्रितों को प्रदान की जाती थीं जो सीमा पर झड़पों, आतंकवादी हमलों या दंगों में मारे जाते थे और जिन्हें रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय द्वारा शहीद घोषित किया जाता था।
इसके अलावा अब अनुकंपा नियुक्ति नीति के पात्र परिवार के सदस्यों की परिभाषा को भी बढ़ाया गया है।