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चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव को नहीं मिली जमानत, 19 फरवरी को होगी अब अगली सुनवाई*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव को नहीं मिली जमानत, 19 फरवरी को होगी अब अगली सुनवाई*
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नई दिल्ली ;- बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को चारा घोटाला मामले में अदालत से राहत नहीं मिल सकी। लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई फिर टल गई। अब लालू यादव की जमानत याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई होगी। यदि आज लालू यादव को हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती तो वो जेले से बाहर आ जाते। इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील की ओर से समय देने का आग्रह किया गया था, जिसके कारण मामले की सुनवाई टल गई थी। चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव को सीबीआइ कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ 5 मामले चल रहे हैं, जिनमें से चार मामलों में उन्हें सजा मिली है। इन चार में तीन मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल गई है। साथ ही एक मामले में अभी सीबीआई कोर्ट में सुनवाई जारी है। लालू प्रसाद यादव की वकील की ओर से याचिका में कहा गया है कि जेल में वो 42 महीन, 28 दिनों की हिरासत की अवधि पूरी कर चुके हैं और इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।उधर सीबीआई ने जमानत का विरोध किया है। सीबीआई ने कहा कि लालू यादव की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है और इस कारण उन्हें जमानत नहीं मिल सकती। उधर लालू के बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव ने गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 50 हजार पोस्टकार्ड भेजकर रिहाई के लिए मुहिम चलाई है। साथ ही कहा कि जब तक उनके पिता को रिहा नहीं किया जाता, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। तेज प्रताप यादव ने कहा कि इन पोस्टकार्ड को हम बिहार और भारत से ला रहे हैं।

क्या है मामला?

दिसंबर 2017 से जेल में बंद लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत 2018 में सात साल की सजा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सात साल की सजा सुनाई गई थी। ये मामला 1991 से 1996 के बीच पशुपालन विभाग के अधिकारियों की तरफ से दुमका कोषागार से 3।5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से संबंधित है। उस दौरान लालू यादव मुख्यमंत्री के पद पर थे।

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