हरियाणा के खेल राज्यमंत्री गौरव गौतम को पंजाब & हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया जोर का झटका/ याचिका खारिज / राज्यमंत्री गौरव गौतम के खिलाफ चलेगा मुकदमा!*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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हरियाणा के खेल राज्यमंत्री गौरव गौतम को पंजाब & हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया जोर का झटका/ याचिका खारिज / राज्यमंत्री गौरव गौतम के खिलाफ चलेगा मुकदमा!*
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चंडीगढ़ ;- पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खेल राज्यमंत्री गौरव गौतम को झटका देते हुए उनकी 7-11 की अपील को डिसमिस करते हुए पूर्व मंत्री करण दलाल के पक्ष में फैंसला सुनाया है। पलवल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीवार रहे पूर्व मंत्री करण दलाल की रिट-पिटीशन के विरोध में भाजपा उम्मीदवार रहे हरियाणा के राज्यमंत्री गौरव गौतम द्वारा दायर की गई सीपीसी के रूल 7 नियम 11 की अपील को खारिज किया गया है। शुक्रवार को माननीय अदालत ने राज्यमंत्री गौरव गौतम की 7-11 की अपील को डिसमिस करते हुए इश्यू फ्रेम के लिए बृहस्पतिवार, 4 दिसंबर 2025 की तारीख भी लगाई है। अदालत ने करण दलाल की रिट पिटीशन के विरोध में गौरव गौतम द्वारा दायर रूल 7 नियम 11 की बहस सुनने के बाद 12 नवंबर को ऑर्डर रिजर्व रखा था, जिसपर आज शुक्रवार को फैंसला सुनाया गया। खेल राज्यमंत्री गौरव गौतम की अर्जी को अस्वीकार करने के बाद अब पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल की याचिका पर हाई कोर्ट में केस चलेगा। पिछले लगभग एक साल में कई महिनों से चली बहस में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज मानीय अदालत ने केस चलाने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि चुनाव हारने के बाद पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए धर्म के नाम पर भाजपा प्रत्याशी गौरव गौतम ने वोट मांगे। कोर्ट में दलाल पक्ष ने सबूत भी पेश किए थे। हालांकि भाजपा प्रत्याशी गौरव गौतम ने तमाम आरोपों को निराधार बताया था। बहरहाल हाई कोर्ट द्वारा आए आदेश के बाद मामला रोचक बन गया है।

