Wednesday, October 29, 2025
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जब तक चंडीगढ़ क्लब के अंदर हुई बिल्डिंग वॉयलेशन नहीं हटाई जाएगी/ तब तक प्रशासन नही करेगा चंडीगढ़ क्लब की नई लीज डीड एग्जीक्यूट!* 31तारीख DC लेंगे फैसला!*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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जब तक चंडीगढ़ क्लब के अंदर हुई बिल्डिंग वॉयलेशन नहीं हटाई जाएगी/ तब तक प्रशासन नही करेगा चंडीगढ़ क्लब की नई लीज डीड एग्जीक्यूट!* 31तारीख DC लेंगे फैसला!*
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ क्लब के नाम से मशहूर क्लब ने अब तक सभी वॉयलेशन नहीं हटाई है। चंडीगढ़ एस्टेट ऑफिस ने चंडीगढ़ क्लब प्रबंधन को 28 अक्तूबर तक सभी वॉयलेशन हटाकर रिपोर्ट देने के लिए कहा था। अधिकारिक सूत्रों की मानें तो चंडीगढ़ क्लब प्रबंधन की ओर से डीसी से तीन दिन का अतिरिक्त समय मांगा गया, इस पर डीसी ने अब इस केस की आखिरी सुनवाई का समय 31 अक्तूबर तय किया है। अगर 31 तक क्लब प्रबंधन की ओर से बिल्डिंग वॉयलेशन को लेकर अपनी रिपोर्ट नहीं दी जाती है, तो क्लब पर बिल्डिंग वॉयलेशन रुल्स के तहत एक्शन लिया जाएगा। इस संदर्भ में चंडीगढ़ क्लब के प्रधान सुनील खन्ना ने कहा कि संपदा विभाग ने जो भी बिल्डिंग वॉयलेशन को लेकर नोटिस में आपत्ति जताई थी, उन सभी वॉयलेशन को हटा लिया गया है। इसको लेकर 31 अक्तूबर को उनकी डीसी कार्यालय में सुनवाई है। क्लब प्रबंधन आखिरी सुनवाई पर अपनी रिपोर्ट सब्मिट करेगा। बीते दिनों एस्टेट ऑफिस ने चंडीगढ़ क्लब द्वारा 5 एकड़ सरकारी जमीन पर किये अवैध कब्जे व निर्माण के खिलाफ डेमोलिशन ड्राइव की थी। इस दौरान एस्टेट ऑफिस ने पांच एकड़ सरकारी जमीन पर गैर कानूनी ढंग से बनाई गई शेड, किचन, शादी-विवाह के लिए बनाया गया स्ट्रक्चर और अन्य ढांचे तोड़े थे। इसी के साथ क्लब प्रबंधन ने 8.5 एकड़ जमीन जोकि प्रशासन द्वारा लीज पर दी गई है, उसके अंदर भी बिल्डिंग वॉयलेशन किया था।
एस्टेट ऑफिस की रिपोर्ट में इस 8.5 एकड़ जमीन पर बने चंडीगढ़ क्लब के अंदर और बाहर के इलाके में भी बिल्डिंग वॉयलेशन की गई है। 32 स्ट्रक्चर ऐसे बनाए गए थे जोकि पूरी तरह से बिल्डिंग वॉयलेशन के अंदर आते हैं। इसके अलावा क्लब के कई रेस्टोरेंट्स, हॉल, किचन, मैरेज पैलेस के लिए स्पेस, बार और ऑफिस के स्ट्रक्चर में बदलाव किये गये हैं, जोकि बिल्डिंग रुल्स के खिलाफ है। इस पर क्लब प्रबंधन को बिल्डिंग वॉयलेशन हटाकर एस्टेट ऑफिस को 28 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट देनी थी, इस पर अब डीसी ने आखिरी सुनवाई के लिए क्लब प्रबंधन को 31 अक्टूबर का समय दे दिया है। नियमों के मुताबिक 8.5 एकड़ में फैले चंडीगढ़ क्लब के अंदर हुई बिल्डिंग वॉयलेशन जब तक नहीं हटाई जाएगी। तब तक प्रशासन चंडीगढ़ क्लब की नई लीज डीड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दरअसल चंडीगढ़ क्लब की लीज डीड 2022 में खतम हो चुकी है। ऐसे में नई लीज डीड एग्जीक्यूट करने से पहले एस्टेट ऑफिस ने क्लब प्रबंधन को अपनी वॉयलेशन दूर करने के लिए कहा है। अगर क्लब प्रबंधन अपने आप वॉयलेशन दूर नहीं करता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। बिल्डिंग वॉयलेशन हटाने के बाद क्लब प्रबंधन को नये सिरे से अपना रिवाइज नक्शा बिल्डिंग ब्रांच व एरिया एसडीओ को जमा कराना होगा। नया नक्शा अगरनियमों के मुताबिक ठीक होगा, तभी प्रशासन क्लब प्रबंधन के साथ नई लीज डीड एग्जीक्यूट करेगा।

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