हरियाणा की उचाना विधानसभा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश / अगले आदेश तक नही होगी कोई कार्यवाही*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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हरियाणा की उचाना विधानसभा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश / अगले आदेश तक नही होगी कोई कार्यवाही*
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चंडीगढ़ ;- उचाना कलां विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी बृजेन्द्र सिंह की चुनाव याचिका के खिलाफ देवेन्द्र अत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला लेते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। बृजेन्द्र सिंह ने चुनाव में मात्र 32 वोटों से मिली हार को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई जारी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक कोई कार्यवाही नहीं होगी। इस मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी 2026 को होगी। उचाना विधानसभा का विवाद 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों से जुड़ा है, जिसमें भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र छत्तर भुज अत्री ने मात्र 32 वोटों के अंतर से कांग्रेस के उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह को हराया था। चुनाव के बाद, बृजेंद्र सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनाव परिणाम को चुनौती दी, जिसके बाद यह मामला विवादों में आ गया। बृजेंद्र सिंह ने अदालत में 215 मतपत्रों की दोबारा जाँच करने की याचिका दायर की थी। आरोप था कि रिटर्निंग ऑफिसर ने अमान्य घोषित कर दिया था।

