*हरियाणा विधानसभा में पास हुए 4 बिल /अनुबंध कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम/ जुआ-सट्टा खेलने वालों की खैर नहीं*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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*हरियाणा विधानसभा में पास हुए 4 बिल /अनुबंध कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम/ जुआ-सट्टा खेलने वालों की खैर नहीं*
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चंडीगढ ;- हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का 10वां दिन समाप्त हुआ. आज बुधवार, 26 मार्च को विधानसभा में जनहित के लिए 4 महत्वपूर्ण विधेयक पास किए हैं. इसकी जानकारी खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी.
जिन चार विधेयकों को हरियाणा विधानसभा में पास किया गया है, उनमें ये शामिल हैं-
1. हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन विधेयक-2025
इसके तहत बिना वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र के कारोबार चलाने वाले एजेंटों के लिए अधिकतम 7 साल की कैद और ₹5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
2. जुआ-सट्टा विधेयक-2025
इस विधेयक में मैच फिक्सिंग, चुनाव या खेलों में सट्टेबाजी करने वालों के लिए 3 से 5 साल तक कैद का प्रावधान किया गया है. साथ ही प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी.
3. हरियाणा अनुबंध कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी विधेयक-2024
इसके तहत 15 अगस्त 2024 तक 5 वर्ष की सेवाएं पूरी करने वाले अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान की जाएगी.
4. हरियाणा शव सम्मान निपटान बिल भी आज सदन में पास किया गया है.
पिछले साल भी विधानसभा के बजट सत्र में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक-2024 पारित किया था।
शव का सम्मानजनक अंतिम संस्कार विधेयक में क्या होगा?
गौरतलब है कि नए बिल के तहत अगर शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया, तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा. वहीं, शव का सही तरीके से अंतिम संस्कार न होने पर एक लाख रुपये तक जुर्माना भी भरना होगा और व्यक्ति को 3 साल की जेल भी हो सकती है. वहीं, शव रखकर प्रदर्शन करने के लिए उकसाने वालों को भी सजा होगी।