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न्यायालय ने दुष्कर्मी कोच को सुनाई 20 साल की सजा व 21 हजार जुर्माना, नाबालिग पहलवान के साथ किया था दुष्कर्म*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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न्यायालय ने दुष्कर्मी कोच को सुनाई 20 साल की सजा व 21 हजार जुर्माना, नाबालिग पहलवान के साथ किया था दुष्कर्म*
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जींद ;- जींद में खेल प्रतियोगिता से लौट रही नाबालिग पहलवान के साथ रेप के दोषी कोच को एडीजे डा. चंद्रहास की कोर्ट ने 20 साल कैद और 21 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार 23 फरवरी, 2024 को सदर थाना क्षेत्र के नाबालिग कुश्ती पहलवान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह स्कूल के साथ बनी प्राइवेट खेल एकेडमी में प्रेक्टिस करती थी। इसी में ईंटल कलां गांव का सुनील कोच के रूप में कुश्ती सिखाता था। 7 और 8 फरवरी 2024 को हिसार के मिर्चपुर में खेल प्रतियोगिताएं हो रही थी, तो कोच सुनील उन्हें खिलवाने के लिए ले गया। वहां से वापस लौटते समय कोच सुनील ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और कहा कि उसे गांव में छोड़ देगा। इसके बाद आरोपी ने ईक्कस के पास गाड़ी में ही उसके साथ रेप किया।कई देर तक उसे गाड़ी में बंधक बनाकर रखा गया और घटना के बारे में किसी को बताने पर बुरा अंजाम भुगतने तक की धमकी दी गई। वह डर के मार चुप रही। इसके बाद आरोपी सुनील उसे एकेडमी में छोड़कर चला गया। उसी दिन रात को उसकी तबियत बिगड़ी तो परिजनों को घटना के बारे में बताया। महिला थाना पुलिस ने आरोपी सुनील के खिलाफ रेप, बंधक बनाने, छह पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सुनील को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने सुनील को दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई है।

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