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*हरियाणा खनन मंत्री मूलचंद शर्मा तथा सम्पादक राणा ओबराय की ख़ास बातचीत, *हरियाणा में खनिजों के परिवहन और अवैध खनन की रोकथाम नियम 2012 में संशोधन को मिली मंजूरी*

*हरियाणा खनन मंत्री मूलचंद शर्मा तथा सम्पादक राणा ओबराय की ख़ास बातचीत*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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*हरियाणा में खनिजों के परिवहन और अवैध खनन की रोकथाम नियम 2012 में संशोधन को मिली मंजूरी*
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चंडीगढ़ ;- हरियाणा मंत्रिमंडल की मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई बैठक में हरियाणा लघु खनिज रियायत भंडारण, खनिजों के परिवहन और अवैध खनन की रोकथाम नियम 2012 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। इन नियमों को हरियाणा लघु खनिज रियायत, भंडारण, खनिजों का परिवहन और अवैध खनन की रोकथाम (संशोधन) नियम 2024 कहा जाएगा। इस विषय पर परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सम्पादक राणा ओबराय से सीधी बातचीत में बताया कि भूमि मालिकों की सुविधा के लिए नियम 3 और 31 में संशोधन किया गया है। हरियाणा लघु खनिज रियायत , भंडारण, खनिजों का परिवहन और अवैध खनन की रोकथाम नियम 2012 में उक्त प्रावधानों के तहत 200 रुपये का भुगतान करना होता था, जिसे हटा दिया गया है। बशर्ते कि सामान्य मिट्टी/ क्ले की खुदाई के बदले प्राप्त रॉयल्टी का 50 प्रतिशत विभाग द्वारा ग्रामवार संबंधित ग्राम पंचायत के साथ साझा किया जाएगा। उक्त मुद्दा भूमि मालिक को दी जाने वाली अनुमतियों से संबंधित है। उनके व्यक्तिगत वास्तविक उपयोग के साथ-साथ इस कारोबार में शामिल छोटे उद्यमियों की गहनता से खनन विभाग द्वारा जांच की गई और यह पाया गया कि वाणिज्यिक व्यापार के लिए भूमि मालिकों को अनुमति देने के लिए प्राप्त होने वाली रॉयल्टी को संबंधित ग्राम पंचायत के साथ साझा करने की आवश्यकता है। यह उनके बेहतर सतर्कता, भागीदारी और निगरानी सुनिश्चित करेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उक्त नियमों को सरल बनाने का निर्णय लिया है।

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