पंजाब & हरियाणा हाईकोर्ट HCS की प्रारम्भिक परीक्षा मामले में हरियाणा सरकार व HPSC को दी बड़ी राहत*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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पंजाब & हरियाणा हाईकोर्ट HCS की प्रारम्भिक परीक्षा मामले में हरियाणा सरकार व HPSC को दी बड़ी राहत*
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चंडीगढ़ ;- पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व हरियाणा लोक सेवा आयोग को बड़ी राहत देते हुए एचसीएस की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम खारिज करते हुए दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग खारिज कर दी है। परीक्षा दोबारा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। चंडीगढ़ निवासी वरूण व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एचसीएस के पदों के लिए 14 जुलाई को हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई एचसीएस प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को रद्द करने की मांग की थी। याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया गया कि परीक्षा के प्रश्न पत्र में गत वर्ष के प्रश्नों के दोहराव के बाद विवाद पैदा हुआ था। इसके बाद इस मामले में हाईकोर्ट ने परीक्षा को लेकर आयोग को निर्णय लेने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने निर्णय लिया था कि विवादित प्रश्नों को जोड़ कर और बिना जोड़े 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वालों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। इस प्रकार बीच का रास्ता अपनाने को गलत करार देते हुए याचिका में कहा गया था कि ऐसे तो गत वर्ष के प्रश्न पत्र का अध्ययन करने वाला अगर इस बार के एक या दो प्रश्नों का सही जवाब दे देगा तो मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए योग्य हो जाएगा।
इसके बाद सभी प्रश्नों को शामिल कर परिणाम घोषित किया गया था जिससे पूर्व में चयनित 45 आवेदक नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो गए थे। हाईकोर्ट में दलील दी गई कि यदि ऐसा करने की अनुमति दी गई तो यह इन पदों पर आसीन होने की आस रखने वाले योग्य आवेदकों के साथ अन्याय होगा। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया और भर्ती का रास्ता साफ कर दिया।