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हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में कहा गुरमीत राम रहीम सिंह नही ‘हार्डकोर क्रिमिनल’*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में कहा गुरमीत राम रहीम सिंह नही ‘हार्डकोर क्रिमिनल’*
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चंडीगढ ;- यदि सरकार किसी भी तरह के दोषी को बचाना चाहती हैं तो उसके पास दलीलें बहुत है। इसके विपरीत यदि कुछ उलटा करना चाहते है तो तरीके बहुत है। यह बात पूरी तरह से बाबा राम रहीम के केस में नजर आ रही है! विपक्षी दलों का आरोप है कि विधानसभा चुनाव में सिरसा डेरे की मदद लेने के लिए ही बाबा को पेरोल दी है। दो हत्याओं और साध्वियों से रेप का दोषी सिरसा डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह ‘हार्डकोर क्रिमिनल’ यानि अति गंभीर प्रवृत्ति का अपराधी नहीं है। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान डेरा मुखी को फरलो देने वाली हरियाणा सरकार का ऐसा कहना है। विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार परमजीत सिंह सहोली की याचिका पर यह जवाब हाईकोर्ट में सरकार ने दिया है। याची ने डेरा मुखी को हार्डकोर अपराधी बताया था। हाईकोर्ट को बताया गया कि डेरा मुखी को जिन दो हत्या मामलों में सजा हुई है, उसने खुद वह हत्याएं नहीं की थीं। वह हमलावरों के साथ साजिश रचने की धाराओं में आरोपी था। उसे सजा भी इसी अपराध में हुई थी। मामले में रोहतक की डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरिंटेंडेंट सुनील सांगवान का हलफनामा कोर्ट में पेश किया गया है। डेरा मुखी की फरलो रद्द करने की मांग याचिका में की गई है। अगली सुनवाई 25 फरवरी को है। सरकार ने कहा है कि दुष्कर्म मामले में डेरा मुखी 7 फरवरी 2022 तक 6 साल, 1 महीना और 9 दिन की सजा काट चुका था। यदि डेरा मुखी को हार्डकोर क्रिमिनल मान भी लिया जाए तो भी वह फरलो का हकदार था। 7 फरवरी को हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेंपरेरी रिलीज) एक्ट की धारा 5ए के तहत यह फरलो दी गई थी। याचिका में डेरा मुखी को हार्डकोर अपराधी बताया गया था। वहीं कहा गया कि उसने एक्ट के तहत न्यूनतम 5 वर्ष की सजा पूरी नहीं की थी। ऐसे में उसे गलत ढंग से फरलो की दी गई।

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