Sunday, December 22, 2024
Latest:
करनालचंडीगढ़देश-विदेशपंचकुलापंजाबपानीपतहरियाणा

हरियाणा रेडक्रास सोसायटी के महासचिव डीआर शर्मा को हाईकोर्ट का नोटिस जारी*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
हरियाणा रेडक्रास सोसायटी के महासचिव डीआर शर्मा को हाईकोर्ट का नोटिस जारी*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
चंडीगड़ ;- पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस एजी मसीह पर आधारित डिवीजन बेंच ने एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए हरियाणा रेडक्रास सोसायटी व उसके महासचिव डीआर शर्मा को 25 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने यह नोटिस डीआर शर्मा की रेड क्रास सोसायटी के महासचिव पर सेवा विस्तार को चुनौती देने वाले सुमेर सिंह की मांग पर जारी किया। सुमेर ने अपनी अर्जी में कोर्ट को बताया कि उसकी याचिका पर हाई कोर्ट की एकल बेंच ने रेड क्रॉस सोसायटी हरियाणा के अध्यक्ष (राज्यपाल) के उस आदेश को रद कर दिया था जिसके तहत शर्मा को सेवा विस्तार दिया गया था। जनवरी माह में शर्मा की अपील पर हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने एकल बेंच के आदेश पर रोक लगा कर यथास्थिति के आदेश जारी कर दिए थे और अब इस मामले की हाई कोर्ट में 21 मार्च मार्च को सुनवाई होनी है। अर्जी में कहा गया कि 30 अप्रैल को शर्मा सेवानिवृत हो जाएगा और वह अवैध नियुक्ति होने के बाद भी अपना कार्यकाल पूरा कर जाएगा, ऐसे में उसकी नियुिक्त को चुनौती देने वाली याचिका को कोई औचित्य नहीं रहेगा और उसे न्याय नहीं मिल पाएगा। हाई कोर्ट से मांग की गई कि इस याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए। सुमेर की अर्जी पर हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को 25 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है। एकल बेंच ने 6 जनवरी को डीआर शर्मा को हरियाणा रेड क्रास सोसायटी के महासचिव के पद पर सेवा विस्तार देने के सोसायटी के अध्यक्ष ( हरियाणा के राज्यपाल ) के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को स्वीकार करते हुए कहा था कि सॢवस रूल्स के तहत अध्यक्ष को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह महासचिव को सेवा विस्तार दे सके। लिहाजा हाई कोर्ट ने इस आधार पर डीआर शर्मा को सेवा विस्तार दिए जाने के आदेशों को रद कर दिया था। इन् आदेशों को डीआर शर्मा ने डबल बेंच में चुनौती दी हुई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!