केंद्र सरकार को सर्वोच्च न्यायालय का सख्त आदेश, ऑक्सीजन मामले में हमें कड़े फैसले पर न करें मजबूर*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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केंद्र सरकार को सर्वोच्च न्यायालय का सख्त आदेश, ऑक्सीजन मामले में हमें कड़े फैसले पर न करें मजबूर*
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नई दिल्ली ;- दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि आप हमें कड़े फैसले के लिए मजबूर न करें। दिल्ली को प्रतिदिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। दिल्ली सरकार की ओर से अदालत में कहा गया था कि उसके आदेश के बाद भी हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित नहीं हो पा रही है।
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि सिर्फ एक बार ऑक्सीजन देने से काम नहीं चलेगा। वहीं, दिल्ली सरकार ने बताया कि सुबह 9 बजे तक दिल्ली को 89 मीट्रिक टन ऑक्सीज़न ही मिली है, जबकि 16 मीट्रिक टन रास्ते में है।सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, “आपको 700 MT ऑक्सीज़न रोज दिल्ली को देनी होगी। हम चाहते हैं कि केंद्र दिल्ली को 700 सप्लाई करें, और यह केवल मेरे विचार नहीं है, यह बेंच का मानना है, हम क्रम में स्पष्ट करेंगे।”जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, “कृपया हमें ऐसी स्थिति के लिए मजबूर न करें, जहां हमें सख्त होना पड़े।” जस्टिस शाह ने कहा, “हमने कल भी साफ किया था आपको दिल्ली को 700 MT ऑक्सीज़न रोज़ सप्लाई करनी होगी, जब तक कि ऑक्सीज़न सप्लाई को लेकर अगला आदेश नहीं आता है।”केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, ‘दिल्ली को हर रोज सप्लाई करें 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, सिर्फ एक दिन देने से काम नहीं चलेगा’कर्नाटक हाईकोर्ट के 1200 MT ऑक्सीजन देने के खिलाफ याचिका खारिज
कर्नाटक ऑक्सीजन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र ऐसी स्थिति न बनाएं, जहां कोर्ट को सरकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी पड़े। बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य को 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना मुहैया कराने को कहा है। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि अचानक इतनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई करने को उन्हें समय चाहिए, लिहाज़ा फिलहाल इस आदेश पर स्टे लगाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।