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यदि आपने अभी तक आधार से पेन कार्ड का लिंक नही करवाया तो करवाये, नही तो लगेगा 10 हजार का जुर्माना*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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यदि आपने अभी तक आधार से पेन कार्ड का लिंक नही करवाया तो करवाये, नही तो लगेगा 10 हजार का जुर्माना*
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नई दिल्ली ;- यदि आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाया है तो जल्द करवा लें। आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की है। अगर आपने 31 मार्च तक यह काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। इसके अलावा सरकार ने 10 हजार रूपये जुर्माना लगाने की बात कही है। सरकारी डाटा के मुताबिक देशभर में अभी 18 करोड़ पैन कार्ड धारक ऐसे हैं, जो आधार से लिंक नहीं है पैन-आधार को आपस में लिंक करना अनिवार्य है और ऐसा नहीं होने पर पैन कार्ड को अवैध कर दिया जाएगा। टैक्स विभाग के मुताबिक अगर 31 मार्च 2021 के बाद कोई निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल करता पाया जाता है तो उस पर आयकर एक्ट के सेक्शन 272B के तहत दस रुपए का जुर्माना लग सकता है, टैक्स विभाग ने कहा था कि 31 मार्च तक टैक्सपेयर्स अगर पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाते तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।

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