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शिक्षक की शिकायत पर हाईकोर्ट ने स्कूल व शिक्षा विभाग के सचिव को जारी किया अवमानना नोटिस, 3 हफ्तों में जवाब देने के दिए निर्देश*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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शिक्षक की शिकायत पर हाईकोर्ट ने स्कूल व शिक्षा विभाग के सचिव को जारी किया अवमानना नोटिस, 3 हफ्तों में जवाब देने के दिए निर्देश*
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बिलासपुर :- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने को लेकर स्कूल एवं शिक्षा विभाग के सचिव गौरव द्विवेदी को अवमानना नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को नोटिस जारी करते हुए तीन हफ्तों में जवाब पेश करने के निर्देश जारी दिए हैं। भाटापारा निवासी अजय कुमार तिवारी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसके लिए शिक्षा सचिव को नोटिस भेजा गया है। अजय कुमार के मुताबिक 2017 में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी वरिष्ठता सूची में उन्हें कनिष्ठ शिक्षकों से नीचे रखा गया। इसे लेकर याचिकाकर्ता ने स्कूल शिक्षा विभाग में वरिष्ठता सूची की त्रुटि को ठीक करने का आवेदन भी किया था। लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज होकर शिक्षक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस पी सैम कोशी ने शिक्षा सचिव को याचिकाकर्ता का नाम वरिष्ठता सूची में सुधार कर 90 दिनों में शामिल करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर याचिकाकर्ता ने शिक्षा सचिव को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन एक वर्ष बाद भी शिक्षा सचिव ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया, जिससे याचिकाकर्ता ने शिक्षा सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका दायर किया। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद स्कूल शिक्षा विभाग गौरव द्विवेदी समेत अन्य को अवमानना नोटिस जारी किया गया है।

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