Tuesday, July 28, 2026
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*कैबिनेट मीटिंग में CM सैनी ने जनहित में लिए अभूतपूर्व फैंसले / पुलिस हिरासत में यातना, आत्महत्या, ड्यूटी में लापरवाही के कारण हुई मृत्यु के मामले में परिजन को मिलेगा साढ़े सात लाख रुपये का मुआवज़ा*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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*कैबिनेट मीटिंग में CM सैनी ने जनहित में लिए अभूतपूर्व फैंसले / पुलिस हिरासत में यातना, आत्महत्या, ड्यूटी में लापरवाही के कारण हुई मृत्यु के मामले में परिजन को मिलेगा साढ़े सात लाख रुपये का मुआवज़ा*
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चंडीगढ़ ;- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। सबसे पहले कॉमनवैल्थ गेम्स में हरियाणा की पैराएथलीट शर्मिला को महिला शॉटपुट में गोल्ड मैडल जीतने पर बधाई दी गई। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत स्टांप ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क में छूट तथा निश्चित शुल्क निर्धारित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। यह निर्णय प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत पंजीकृत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों के लिए 60 वर्गमीटर तक के पात्र आवासीय इकाइयों पर लागू होगा। मंत्रिमंडल ने रेवाड़ी में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बिल लाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। मंत्रिमंडल ने इंडियन रिजर्व बटालियन, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स, फायरमैन और वाइल्डलाइफ गार्ड के पदों पर हरियाणा राज्य के निवासी अग्निवीरों को 20 प्रतिशत हॉरिज़ॉन्टल आरक्षण प्रदान करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। साथ ही राज्य सरकार ने पहले से ही ग्रुप-‘B’ पदों पर 1 प्रतिशत, ग्रुप-‘C’ पदों पर 5 प्रतिशत, पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल के पदों पर 20 प्रतिशत और फ़ॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर व माइनिंग गार्ड के पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है।
हरियाणा सरकार ने मानव अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए पुलिस हिरासत में होने वाली मृत्यु के मामले में उत्तराधिकारियों/निकटतम परिजनों को मुआवज़ा देने का प्रावधान किया गया है। पुलिस हिरासत, यातना या पिटाई, आत्महत्या, या ड्यूटी में लापरवाही के कारण हुई मृत्यु के मामले में परिजन को 7.5 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जाएगा। प्राकृतिक मृत्यु, बीमारी से मृत्यु, हिरासत से भागने के दौरान हुई मृत्यु तथा प्राकृतिक आपदा के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मुआवजा नहीं मिलेगा।
मंत्रिमंडल ने आबादी देह क्षेत्रों में स्वामित्व अधिकारों को दर्ज करने और उनके निपटारे के नियमों को मंजूरी दी। दशकों से ग्रामीण लाल डोरा क्षेत्रों के कब्जाधारकों को कानूनी मालिकाना हक मिलेगा। मंत्रिमंडल ने हरियाणा राजस्व पटवारी, समूह-सी सेवा नियम, 2011 में संशोधनों को मंज़ूरी दी। संशोधित नियम 1 जनवरी, 2025 से लागू माने जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने की नीति में राहत देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नीति के अनुसार, हरियाणा के शहीद सशस्त्र बल एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में समय सीमा छूट देने का निर्णय लिया गया है।
माता-पिता की शहादत के समय नाबालिग बच्चों के तीन मामलों में समय सीमा बढ़ाई। इनमें करनाल निवासी स्वर्गीय एसडब्ल्यूआर सुल्तान सिंह के पुत्र हर्ष, भिवानी निवासी स्वर्गीय सीटी/बीयूजी प्रदीप कुमार की पुत्री खुशबू व भिवानी निवासी स्वर्गीय सीटी/बीयूजी संदीप कुमार के पुत्र योगेश शामिल हैं।

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