मोदी पर टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जारी किया नोटिस 22 अप्रैल तक मांगा जवाब*
राणा ओबराय
राणा ओबराय
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मोदी पर टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जारी किया नोटिस 22 अप्रैल तक मांगा जवाब*
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दिल्ली ;- सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को राफेल मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी ‘चौकीदार चोर है’ मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की याचिका पर राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से उनकी टिप्पणी पर 22 अप्रैल तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 22 अप्रैल को सुनवाई होनी है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगई की पीठ ने कहा कि कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की, इसका मतलब है कि राहुल गांधी का बयान गलत है। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा शीर्ष अदालत की टिप्पणी को गलत तरह से पेश किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की थी। कोर्ट ने राफेल मामले को लेकर कुछ दस्तावेजों की स्वीकार्यता तय की थी। गौरतलब है कि पिछले शुक्रवार को भाजपा की सांसद मीनाक्षी लेखी ने उच्चतम न्यायालय में राहुल गांधी के खिलाफ राफेल मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी ‘चौकीदार चोर है’ को लेकर अवमानना याचिका दायर की थी।