45 साल पुराने मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग / राऊज एवेन्यू कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दाखिल*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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45 साल पुराने मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग / राऊज एवेन्यू कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दाखिल*
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नई दिल्ली :- कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ 45 साल पुराने मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। इसके लिए शुक्रवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई है। दरअसल, यह मामला मतदाता सूची में कथित रूप से बिना नागरिकता हासिल किए नाम शामिल कराए जाने का है। मामले में अधिवक्ता विकास त्रिपाठी की ओर से यह पिटीशन दायर की गई है, जिस पर कोर्ट 9 दिसंबर को सुनवाई करेगा। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सितंबर 2025 में याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सितंबर 2025 में दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच कराने की मांग की गई थी। अब इस आदेश को चुनौती देते हुए रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई है। याचिका में दावा किया गया था कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी, जबकि उनका नाम 1980 की नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल था।
याचिका में यह सवाल उठाया गया था कि 1980 की वोटर लिस्ट में उनका नाम कैसे शामिल हुआ। याचिका में यह भी पूछा गया कि जब नागरिकता 1983 में प्राप्त की गई, तो 1980 में वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए कौन से दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया? क्या वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया?

