धोखेबाज कांग्रेस एक माह में करे भुगतान, नहीं तो होगी पदाधिकारियों पर कानूनी कार्यवाही : सुरेन्द्र हुड्डा*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज़,
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धोखेबाज कांग्रेस एक माह में करे भुगतान, नहीं तो होगी पदाधिकारियों पर कानूनी कार्यवाही : सुरेन्द्र हुड्डा*
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जींद ;- जनता के हितों की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा उस समय सामने आ गया जब न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी को धोखाधड़ी करने की एवज में 47 लाख रूपये लौटाने के आदेश जारी किये। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी के नेता इस कार्यवाही से बचने के लिए झूठे बहाने बनाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप आज फस्र्ट न्यूज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सुरेन्द्र सिंह हुड्डा ने स्थानीय बस स्टैंड के समीप एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए लगाये।
सुरेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा मूल की प्रकाशन और मुद्रण क्षेत्र से जुड़ी उनकी कम्पनी फस्र्ट न्यूज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की हिमाचल प्रदेश में एक सूक्ष्म, लघु व मध्यम औद्योगिक इकाई से कांग्रेस पार्टी ने 5-10-2014 से 15-10-2014 के बीच समाचार पत्र में विज्ञापन छपवाये थे। लेकिन उनका भुगतान नहीं किया। जिस पर प्रकाशन कम्पनी ने तीन सालों तक कांग्रेस पार्टी को बकाया राशि लौटाने का अनुरोध किया लेकिन जब बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ तो 22 सितम्बर, 2017 को एक कानूनी नोटिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमति सोनिया गांधी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष तरूण भंडारी को भिजवाया। परन्तु फिर भी कांग्रेस के बेशर्म नेताओं ने कानूनी नोटिस के बाद दो महीनों तक कोई उत्तर और प्रतिक्रिया नहीं दी। जिस पर कंपनी ने अपने बकाया राशि को पाने के लिए एक केस माइक्रो, स्माल व मीडियम इंटरप्राईजिज डवेल्पमेंट एक्ट 2006 के सेक्शन 18 व हिमाचल प्रदेश माइक्रो व स्मॉल इंटरप्राईजिज फसिलेशन काउंसिल रूल्स 2007 के रूल 4 (6) के तहत उद्योग विभाग में 7 दिसम्बर 2017 व 30 दिसम्बर 2017 को दायर की। जिसको नियमों के अनुसार सही पाये जाने पर हिमाचल प्रदेश माइक्रो व स्मॉल इंटरप्राईजिज फसिलेशन काउंसिल ने दिनांक 3 जनवरी 2018 को कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमति सोनिया गांधी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर और कोषाध्यक्ष तरूण भंडारी को नोटिस जारी किया। परन्तु इस दौरान राहुल गांधी नए अध्यक्ष बन गए तो 4 जनवरी, 2018 को राहुल गांधी को 18 जनवरी, 2018 को शिमला में हाजिर होने के आदेश दिये। सुरेन्द्र हुड्डा ने बताया कि बाद में आर्बिट्रेटर के ट्रिब्यूनल में सुनवाई शुरू हुई तथा कांग्रेस पदाधिकारियों ने इस कार्यवाही को निरस्त करने व तुरन्त रोक लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। लेकिन आर्बिट्रेटर पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविन्द्र प्रकाश वर्मा ने फस्र्ट न्यूज मीडिया प्रा. लि. के पक्ष में 9-1-2019 को अवार्ड सुना दिया। जिसमें दिसम्बर 2017 तक का बकाया मूल व ब्याज जोकि 3375984 रूपये, अन्य खर्च एक लाख व पूरी राशि अदा करने तक का ब्याज जोकि कुल 4716886 रूपये जनवरी-2019 तक बनता है देने के स्पष्ट आदेश कांग्रेस पार्टी को दिया है। वहीं फैसले में कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी एक महीने में भुगतान नहीं करती तो फस्र्ट न्यूज मीडिया प्रा. लि. हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के विरूद्ध उनके पदाधिकारियों के माध्यम से वसूली प्रक्रिया अपना सकती है। सुरेन्द्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के पदाधिकारी उनकी कंपनी का भुगतान करने से लगातार बच रहे हैं। जिससे यह साफ सिद्ध होता है कि उनके मन में चोर है। लेकिन न्यायालय द्वारा स्पष्ट आदेशों के बावजूद उन्हें उनका बकाया पैसा मिलने की उम्मीद है। सुरेन्द्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पदाधिकारी इस तरह की घटिया सोच से पीडित हैं कि वे दूसरों से काम करवाकर उनका भुगतान तक नहीं करते हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी भुगतान न करके लोगों को प्रताडि़त करती है। उन्होंने बताया कि पत्रकार वार्ता करने का मकसद यही है कि वे कांग्रेस पार्टी की गलत व झूठी नीतियों को जन-जन तक पहुंचा सके।