Wednesday, October 2, 2024
Latest:
करनालखेलचंडीगढ़जिंददेश-विदेशपंचकुलापंजाबपानीपतराज्यहरियाणा

हरियाणा सीईओ ने कहा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और मतदाताओं को प्रलोभन देने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
हरियाणा सीईओ ने कहा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और मतदाताओं को प्रलोभन देने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
चण्डीगढ़ ;- हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पंकज अग्रवाल ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और मतदाताओं को प्रलोभन देने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में हुए लोकसभा के आम चुनाव के दौरान आयोग को ऐसे उदाहरण मिले, जहां कुछ राजनीतिक दल और उम्मीदवार ऐसी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं, जो वैध सर्वेक्षणों और लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं और व्यक्तिगत लाभों के लिए व्यक्तियों को पंजीकृत करने के पक्षपातपूर्ण प्रयासों के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं। ये प्रयास सर्वेक्षण करने, सरकार की मौजूदा योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने, संभावित व्यक्तिगत लाभ योजनाओं आदि से संबंधित पार्टी घोषणापत्र के बारे में जागरूकता पैदा करने की आड़ में किए जाते हैं।मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से व्यक्तिगत मतदाताओं से मोबाइल पर मिस्ड कॉल देकर या टेलीफोन नंबर पर कॉल करके लाभ के लिए स्वयं को पंजीकृत करने का आह्वान किया जाता है। इसके अलावा, संभावित व्यक्तिगत लाभों का ब्यौरा देने वाले पैम्फलेट के रूप में गारंटी कार्ड का वितरण, साथ में एक फार्म संलग्न करना जिसमें मतदाताओं के नाम, आयु, पता, मोबाइल नंबर, बूथ संख्या, निर्वाचन क्षेत्र का नाम और संख्या आदि जैसे विवरण मांगे जाते है। यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 123 (1) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 171 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।
आदि) संदेशों, मिस्ड कॉल, फॉर्म के वितरण, या ऑफ लाइन सर्वेक्षण फॉर्म या डिजिटल सर्वेक्षण आदि के बहाने व्यक्तिगत डेटा एकत्र करके लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं के लिए व्यक्तियों को पंजीकृत करने से जुड़ी किसी भी गतिविधि को तुरंत बंद कर दें। यदि उल्लंघन किया जाता है तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (1) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 171 के तहत कार्रवाई की जाएगी। श्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि यदि ऐसा कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करेगा। इस बारे जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!