Monday, December 23, 2024
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MLA किरण चौधरी, जोगी राम सिहाग तथा सुरजाखेड़ा की सदस्यता होगी रद्द! हरियाणा स्पीकर पर लगे पक्षपात के आरोप?*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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MLA किरण चौधरी, जोगी राम सिहाग तथा सुरजाखेड़ा की सदस्यता होगी रद्द! हरियाणा स्पीकर पर लगे पक्षपात के आरोप?*
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चंडीगड़ ;- हरियाणा के तीन विधायकों की सदस्यता पर ‘तलवार’ लटकी है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता अभी तक तीनों के लिए मजबूत ‘दीवार’ बनकर खड़े हैं। ऐसे में कांग्रेस और जजपा ने स्पीकर की कार्यशैली और भूमिका पर ही सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद और बीबी बतरा ने तो यहां तक कह दिया है कि स्पीकर संविधान के शैड्यूल-10 और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बीते शुक्रवार को स्पीकर से मुलाकात की थी।
दुष्यंत अपनी ही पार्टी के दो विधायकों जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर स्पीकर से मिले। दोनों ही विधायकों के खिलाफ जजपा के कार्यालय सचिव की ओर से शिकायत की दी थी। स्पीकर ने लम्बे समय के बाद दोनों विधायकों को नोटिस जारी करके इस मामले में सुनवाई करने का फैसला लिया है। दुष्यंत ने स्पीकर से मुलाकात करके उनसे आग्रह किया कि इस मामले में दोनों विधायकों ने स्पीकर ने इसे यह कहते हुए रद्द कर दिया कि कांग्रेस ने याचिका दायर नहीं की है। हालांकि कांग्रेस ने याचिका भी दायर कर दी लेकिन विगत दिवस स्पीकर ने इसे भी रद्द कर दिया। बीते शुक्रवार को यहां प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में बीबी बतरा व आफताब अहमद ने कहा कि स्पीकर ने कांग्रेस की याचिका दायर करके संविधान का उल्लंघन किया है। उनके फैसले को गैर-कानूनी बताते हुए उन्होंने कहा कि दल-बदल कानून के तहत याचिका दायर करने की भी जरूरत नहीं है। नियमों के हिसाब से स्पीकर के नोटिस में यह बात आने के बाद उन्हें फैसला करना चाहिए। स्पीकर पर भाजपा के लिए काम करने के आरोप लगाते हुए दोनों विधायकों ने कहा कि नालागढ़ की अदालत से कालका विधायक प्रदीप चौधरी को एक मामले में तीन साल की सजा सुनाई तो स्पीकर ने खुद ही संज्ञान लेते हुए दो ही दिन में प्रदीप चौधरी की सदस्यता रद्द कर दी। लेकिन अब दल-बदल कानून के मामले में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दोनों विधायकों ने एक बार फिर स्पीकर को शिकायत दी थी। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी भी लगाई है। विधायक इंदुराज नरवाल और एक अन्य विधायक ने भी याचिका दाखिल की है।

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