हाई कोर्ट के दखल से हरियाणा के एचसीएस अफसरों को वरिष्ठता सतर पर मिलेगा न्याय, कई अफसरों पर गिरेगी गाज*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज़,
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हाई कोर्ट के दखल से हरियाणा के एचसीएस अफसरों को वरिष्ठता सतर पर मिलेगा न्याय, कई अफसरों पर गिरेगी गाज*
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चंड़ीगड़ :- हरियाणा में एचसीएस अधिकारियों की सीनियरिटी लिस्ट को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट में यह मामला पिछले छह सालों से विचाराधीन था और इस वजह से कई एचसीएस अधिकारियों का प्रमोशन रुका हुआ था।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब फतेहाबाद, पंचकूला, कैथल, यमुनानगर के डीसी की कुर्सी जाना तय है क्योंकि वो सीनियरिटी लिस्ट में नीचे चले जायेंगे। इसके अलावा कई और अधिकारी भी हैं जो आईएसएस से दोबारा एचसीएस बन जाएंगे।
इसके अलावा एक सेवानिवृत एचसीएस अधिकारी अरविंद मल्हान दोबारा नौकरी ज्वाइन कर एक साल तक आईएएस के पद पर काम कर सकेंगे। हरियाणा में अभी काफी एचसीएस अधिकारी ऐसे हैं जो पुरानी वरिष्ठता सूची के हिसाब से कम महत्व के पदों पर नियुक्त हैं, लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब वीरेंद्र कुमार, अशोक गर्ग, नरहरि बांगड़, जगदीप सिंह जैसे एचसीएस अधिकारी जो वरिष्ठता सूची में नीचे थे वो अब टॉप पर आकर आईएएस बन सकेंगे। इसके अलावा फतेहाबाद के डीसी जयकिशन अबीर, पंचकूला के डीसी मुकुल कुमार, यमुनानगर के डीसी गिरीश अरोड़ा, कैथल के डीसी धर्मवीर की डीसी की कुर्सी जाना तय है क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद वरिष्ठता सूची में बदलाव से इनकी वरिष्ठता में रैंक काफी नीचे चला गया है। उधर काफी एडीसी भी दोबारा निम्न पदों पर काम करने के लिये मजबूर होंगे।