*पंजाब & हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा फार्मर प्रोटेस्ट मामला, केंद्र और राज्य सरकारों को दिए आदेश, जाने क्या है आदेश*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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*पंजाब & हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा फार्मर प्रोटेस्ट मामला, केंद्र और राज्य सरकारों को दिए आदेश, जाने क्या है आदेश*
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किसान दिल्ली में एंट्री को तैयार हैं. हरियाणा-पंजाब के शंभू बॉर्डर (Shambhu Border) पर हंगामा मचा हुआ है और किसान प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच, किसानों का मामला कोर्ट पहुंच गया है. पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार इस पर एक आदेश में कहा कि प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति न बिगड़ने दें. कोर्ट ने साथ ही केंद्र, हरियाणा और पंजाब सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. दरअसल, किसानों को बॉर्डर पर रोकने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी जिसके बाद यह आदेश आया है. याचिकाकर्ता ने हरियाणा के कुछ जिलों में इंटरनेट पर बैन और रास्तों को बंद करने को भी चुनौती दी थी. आइए जानते हैं कोर्ट ने इस याचिका पर और क्या आदेश दिए।
हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिए कि इस प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखी जाए।
कोर्ट ने कहा कि स्थिति न बिगड़ने पाए. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी यही आदेश दिए.
केंद्र सरकार ने कहा कि जहां तक एमएसपी का मामला है तो उसको लेकर जुलाई 2022 में ही कमेटी बनाई जा चुकी है, जिसका किसान नेता बायकॉट कर चुके हैं.
पंजाब के एडवोकेट जनरल ने कहा कि सभी राज्य मौजूदा हालात को लेकर बैठक कर सकते हैं.
हाई कोर्ट ने कहा कि सभी पक्ष मिल बैठकर विवाद का हल निकालें.
जहां तक आंदोलन और प्रदर्शन का मामला है तो यह तय की जगह पर ही किया जाए.
हाई कोर्ट ने कहा कि विवाद के निपटारे के लिए पंजाब और हरियाणा के साथ दिल्ली सरकार भी मिल कर काम करें.
हाई कोर्ट ने कहा कि किसी को इस प्रदर्शन से परेशानी नहीं होनी चाहिए.
सुनवाई परसों तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
कोर्ट ने सभी सरकारों को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं.
उधर, पंजाब-हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं. सीमा पर लगाए गए बैरिकेड हटाने की कोशिश की गई तो साथ ही फ्लाईओवर के सैफ्टी बैरियर के साथ भी तोड़फोड़ की गई. इस बीच पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की. दूसरी, तरफ दिल्ली-हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर एहतियातन पहले से ही कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है तो साथ ही टिकरी बॉर्डर को सील कर दिया गया है।