गेस्ट हाउस मालिकों के लिए किसी की विजिटर का आईडी प्रूफ लेना अनिवार्य*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज़,
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गेस्ट हाउस मालिकों के लिए किसी भी विजिटर का आईडी प्रूफ लेना अनिवार्य*
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चंडीगढ़;- डिप्टी कमिश्नर मनदीप सिंह बराड़ ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है। डीसी ने आदेश जारी किए हैं कि शहर में होटलों और गेस्ट हाउस मालिकों के लिए किसी की विजिटर का आईडी प्रूफ लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उन्हें अज्ञात व्यक्तियों को अपने यहां शरण न देने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्हें एक रजिस्टर भी मेंटेन करना होगा, जिसमें वह कस्टमर, विजिटर और गेस्ट की एंट्री करेंगे। प्रत्येक गेस्ट की एंट्री हैंडराइटिंग से करवानी होगी, जिसमें उनके सिग्नेचर भी शामिल होंगे। आईकार्ड के रुप में गेस्ट से आधार कार्र्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर फोटो के्रडिट कार्ड लिया जा सकता है। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे, जोकि 7 जनवरी 2019 तक लागू रहेंगे।