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हरियाणा विधानसभा में तीन विधेयक पेश, झज्जर में स्थापित होगा निजी विश्वविद्यालय*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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हरियाणा विधानसभा में तीन विधेयक पेश, झज्जर में स्थापित होगा निजी विश्वविद्यालय*
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चंडीगढ़ ;- हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन तीन विधेयक पेश किए गए। इनमें हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) विधेयक-2023, हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन विधेयक- 2023 और हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2023 शामिल हैं।
बकाया देय व्यवस्थापन के तहत 31 मार्च 2017 अवधि तक आबकारी व कराधान विभाग के विभिन्न कानूनों के तहत बकाया राशि वसूल की जानी थी। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही की अवधि इस अधिनियम और योजना के दायरे में छूट गई थी। अब सरकार ने 30 जून 2017 की शेष अवधि को भी इस अधिनियम के तहत लाने का निर्णय लिया है। इसलिए अब अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। वहीं, हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम के तहत झज्जर में संस्कारम विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। इससे पहले राज्य में 25 निजी विश्वविद्यालय स्थापित हैं। इसके अलावा तीसरा बिल हरियाणा पिछड़े वर्ग के तहत सात जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल किया गया है। इस बारे में मंत्रिपरिषद ने पहले ही मंजूरी दे दी थी।
*शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त*
शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में पिछले सत्र की अवधि से इस अवधि के अंतराल में मृत्यु को प्राप्त हुए महान विभूतियों, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद जवानों के सम्मान में शोक प्रस्ताव पढ़े गए और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। इनमें हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर छत्तर सिंह चौहान व हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री डॉ. राम प्रकाश शामिल हैं। सदन में अदम्य साहस व वीरता दिखाते हुए मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हरियाणा के 18 वीर सैनिकों के निधन पर भी शोक व्यक्त किया गया।

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