हरियाणा मंत्री संदीप को मिली सशर्त जमानत, 10 दिनों में एक लाख के मुचलके के साथ ट्रायल कोर्ट के सामने करना होगा सरेंडर*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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हरियाणा मंत्री संदीप को मिली सशर्त जमानत, 10 दिनों में एक लाख के मुचलके के साथ ट्रायल कोर्ट के सामने करना होगा सरेंडर*
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हरियाणा की खट्टर सरकार के राज्य मंत्री संदीप सिंह को चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत दी है। कोर्ट ने मंत्री की जमानत याचिका मंजूर करते हुए मौजूदा स्थितियों को देखते हुए उन्हें 10 दिनों में ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर करने की शर्त लगाई है, साथ ही उन्हें एक लाख रुपए का मुचलका भी भरना होगा।
इसके अलावा संदीप सिंह की जमानत याचिका को मंजूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट (SC) और उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट के फैसलों को भी आधार बताया है। संदीप सिंह के वकील रबिंद्रा पंडित ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के सौभाग्य भगत बनाम उत्तराखंड सरकार के वर्ष 2021 के जमानत याचिका मामले में 24 अगस्त, 2023 को आए फैसले को आधार बनाया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के महादूम बावा बनाम सीबीआई के 2023 के फैसले को भी आधार बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि कुछ अदालतें समन के आदेश पर आरोपी के पेश होने पर उसे रिमांड पर लेने के आदेश सुना देती हैं। ऐसी परिस्थितियों में आरोपी को गिरफ्तार किए जाने पर वह जमानत का हकदार था।
*संदीप सिंह ने कोच पर लगाए ये आरोप*
संदीप सिंह ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका में कहा था कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है। वहीं कहा था कि FIR भी 6 महीने की देरी से दर्ज की गई। जिसके पीछे कोई तर्क नहीं है। मंत्री ने कहा था कि पीड़िता ने यह आरोप सिर्फ इसलिए लगाए क्योंकि उसकी पंचकूला में ही पोस्टिंग की मांग पूरी नहीं हुई थी। वहीं विभाग द्वारा उसकी तुर्की में प्रशिक्षण की मांग रद्द कर दी गई थी, इसलिए उसमें गुस्सा था। ऐसे में उसने विपक्षी राजनीतिक दलों का सहयोग लिया और इनेलो ऑफिस से पत्रकार वार्ता की।