हरियाणा सरकार ने 450 अवैध कॉलोनियों को किया वैध घोषित, पाइपलाइन में 1856, रास्तों की चौड़ाई में भी सरकार ने दी छूट*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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हरियाणा सरकार ने 450 अवैध कॉलोनियों को किया वैध घोषित, पाइपलाइन में 1856, रास्तों की चौड़ाई में भी सरकार ने दी छूट*
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चंडीगढ़ ;- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अवैध कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने सूबे की 450 अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने की अप्रूवल दे दी है। सीएम ने यह घोषणा करते हुए कहा कि कॉलोनियों के रास्तों की चौड़ाई में भी सरकार ने छूट दी है। अब कॉलोनियों के अप्रूवल के लिए अधिकतम छह मीटर के रास्ते होने चाहिए।
इसके अलावा कम से कम 3 मीटर यानी 10 फीट के रास्ते वाली कॉलोनियां भी सरकार अप्रूव करेगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा चंडीगढ़ में प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान की। सीएम ने बताया कि 1856 अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।
*कालोनियों में होंगे विकास कार्य*
सीएम ने बताया कि अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के बाद इनमें मूलभूत सुविधाओं को भी मुहैया कराया जाएगा। पंचकूला से महेंद्रगढ़ तक और यमुनानगर से सिरसा तक अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का फ़ैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा 2017 से 2019 तक 685 अनाधिकृत कालोनियों और को नियमित किया गया है। सीएम ने कहा अनाधिकृत कालोनियों में मकान ख़रीदने पर दिक्क्ते आती है, इसलिए सरकार द्वारा इस कदम को उठाया गया है।
*पिछली सरकार ने 874 को ही किया वैध*
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा 2014 से पहले की बात करें पिछली सरकार की तो उस दौरान की 874 और हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान की 1100से अधिक अनाधिकृत कलौनियों को नियमित किया गया है। वहीं 1856 अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने का काम जारी है।
*बजट में 500 करोड़ का प्रावधान*
CM ने बताया कि इन अवैध कॉलोनियों में विकास कार्य के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने अपने बजट में हमने किया था। यदि और भी बजट की जरूरत पड़ी तो सरकार उसे पूरा करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 1 जुलाई 2022 तक कई लोगों ने सेल एग्रीमेंट करवाया था इस दौरान हमने आगे के लिए इस प्रकिया को बंद कर दिया था, लेकिन अब ऐसे लोगों की रजिस्ट्रियां हो सकेंगी।
*कॉमर्शियल क्षेत्र के लिए यह होगी व्यवस्था*
सीएम ने कहा कि आवासीय कालोनियों में कॉमर्शियल क्षेत्र 4 प्रतिशत से अधिक हो सकता है। जिन आवासीय कॉलोनियों में कमर्शियल क्षेत्र पहले ही 4 प्रतिशत से अधिक विकसित है या कमर्शियल गतिविधियों के लिए आवंटित अथवा पंजीकृत है, उन कॉलोनियों को भी अतिरिक्त शुल्क के साथ नियमित किया जाएगा। लेकिन इसमें मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल और बैंक्वेट हॉल आदि शामिल नहीं होंगे।
*विकास शुल्क तय किया*
सीएम ने बताया कि इसके अलावा, पालिका क्षेत्र से बाहर पड़ने वाली आवासीय कॉलोनियों को नियमित करने के लिए जो विकास शुल्क किए गए हैं, वे अविकसित भूमि के लिए कलेक्टर रेट का 8 प्रतिशत तथा विकसित भूमि के लिए कलेक्टर रेट का 5 प्रतिशत देय होगा। पालिका क्षेत्र में विकास शुल्क सभी तरह के क्षेत्र पर 5 प्रतिशत होगा।
*युवाओं को मिलेगी यूरोप में नौकरी*
हरियाणा के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। CM मनोहर लाल के निर्देश पर डेनमार्क में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से MOU साइन किया गया है। इस एमओयू के जरिए डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से संबंधित विभिन्न जॉब रोल में युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे।
CM ने कहा कि शैक्षिक संस्थानों, सरकारी एजेंसियों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच साझेदारी के माध्यम से राज्य सरकार युवाओं की रोजगार क्षमता और कौशल सेट को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।
इस एमओयू से न केवल राज्य के आर्थिक विकास में योगदान होगा, बल्कि कुशल मैनपावर के आदान-प्रदान से अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा।