हरियाणा में गोल्डी बराड़ और लॉरेंस के 6 गुर्गों को सजा, पांच साल की भुगतनी होगी कैद*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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हरियाणा में गोल्डी बराड़ और लॉरेंस के 6 गुर्गों को सजा, पांच साल की भुगतनी होगी कैद*
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सिरसा ;- सिरसा की जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक व्यापारी से 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने और घर पर फायरिंग करने के मामले में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के छह गुर्गों को दोषी ठहराया है और प्रत्येक को पांच साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने गुर्गों के पास से तीन अवैध पिस्तौल और 26 कारतूस बरामद किए थे।
जानकारी के अनुसार, पांच फरवरी 2022 को बी-ब्लॉक निवासी व्यापारी सतीश अरोड़ा के घर पर स्कूटर सवार तीन युवकों ने फायरिंग कर दी थी। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, घर की दीवार पर गोली का निशान और गिरा हुआ खोखा मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। सात फरवरी को व्यापारी ने पुलिस को बताया कि छह फरवरी को उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। फोन करने वाले ने कहा कि वह गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर है। 50 लाख रुपये का इंतजाम करो नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मार डालेंगे।पांच फरवरी को चंडीगढ़िया मोहल्ले से संजय, गांव चौटाला से राजेश स्वामी और विक्की नैन को आपके घर भेजा गया। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, जिंदगी प्यारी है तो पांच करोड़ का इंतजाम कर लो। पुलिस ने संजय उर्फ संजू, अभय, विक्रमजीत उर्फ विक्की, विक्रम, राजेश उर्फ रवि, और हीरा सिंह उर्फ हीरा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि आरोपित सिग्नल एप के जरिए गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में थे। पुलिस ने उनके पास से तीन अवैध पिस्तौल और 26 कारतूस बरामद किए। वहीं, शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने संजय उर्फ संजू, अभय विक्रमजीत उर्फ विक्की, विक्रम, राजेश उर्फ रवि और हीरा सिंह उर्फ हीरा को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने विक्रम, विक्रमजीत और हीरा पर 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।