शराबी ड्राइवर को चंडीगढ़ CJM कोर्ट ने लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना तथा 6 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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शराबी ड्राइवर को चंडीगढ़ CJM कोर्ट ने लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना तथा 6 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड*
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चंडीगढ़ ;- चंडीगढ़ में ट्रैफिक रुल्स की पालना न कर शराब के नशे में कार चलाना डेरा बस्सी के एक युवक को महंगा पड़ा है। चंडीगढ़ में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट डॉ. अमन इंदर सिंह की कोर्ट ने सुखविंदर सिंह नामक युवक को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 10 हजार रुपए जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। वहीं उसका ड्राइविंग लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है।
स्टेट बनाम सुखविंदर सिंह के नाम से यह ट्रैफिक चालान केस 1 फरवरी, 2023 को हुआ था। पुलिस स्टेशन ट्रैफिक में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत यह केस दर्ज किया गया था।