हरियाणा जेलमंत्री रणजीत सिंह की घोषणा 26 जनवरी के मौके पर कैदियों को मिलेगी विशेष छूट*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज़,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
हरियाणा जेलमंत्री रणजीत सिंह की घोषणा 26 जनवरी के मौके पर कैदियों को मिलेगी विशेष छूट*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
चंडीगढ ;- हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य में आपराधिक अधिकार क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा सुनाई गई सजा भुगत रहे कैदियों को 3 महीने की विशेष छूट दी जाएगी। जिन अपराधियों को आजीवन कारावास, 10 वर्ष या इससे अधिक की अवधि की सजा सुनाई गई है, उन्हें 90 दिन और जिन अपराधियों को पांच वर्ष से ऊपर व 10 वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दिन की छूट प्रदान की जाएगी।
इसी प्रकार, जिन अपराधियों को पांच वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 30 दिन की छूट प्रदान की जाएगी। हरियाणा के ऊर्जा एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने बताया कि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी, 2023 को कारागार से पैरोल और फरलो पर आए सभी अपराधियों को यह छूट भी दी जाएगी। सरकार ने शर्त रखी है कि कैदी अपने निर्धारित समय पर संबंधित कारागार में आत्म समर्पण करते हैं तो उस स्थिति में कारावास के बचे हुए समय में यह छूट दी जाएगी।
मंत्री ने बताया कि जिन अपराधियों पर जुर्माना भुगतान न करने पर सजा हुई है, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी। जिन अपराधियों को हरियाणा में आपराधिक न्याय क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराया गया है, लेकिन हरियाणा के बाहर जेलों में अपनी सजा काट रहे हैं, वे उपरोक्त पैमाने के अनुसार यह छूट प्राप्त करने के हकदार होंगे। जो अपराधी जमानत पर हैं, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की हत्या तथा अपहरण, बलात्कार के साथ हत्या, डकैती और लूटपाट, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) अधिनियम-1967, कार्यालय गोपनीय अधिनियम-1923, विदेशी अधिनियम-1948, पासपोर्ट अधिनियम-1967, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम-1961 की धारा 2 और 3, भारतीय दण्ड सङ्क्षहता 1860 की धारा 121 से 130, फिरौती के लिए किडनैपिंग, पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत कोई अपराध, NDPS एक्ट के अन्तर्गत धारा 32 A के तहत सजा काट रहे अपराधियों को छूट नहीं दी जाएगी। जेल मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान नेशनल, अपराध दंड संहिता 1973 की धारा 107/109/110 की धाराओं के साथ-साथ शांति बनाए रखने के मामले में सुरक्षा देने में असफल होने वाले आपराधिक व्यक्ति, पिछले दो वर्षों के दौरान किसी भी बड़े जेल अपराध में लिप्त अपराधियों के मामले में सजा काट रहे अपराधियों को पंजाब जेल मैनुअल, हरियाणा जेल नियम-2022 या उस दिन लागू किसी अन्य अधिनियम या नियमों के तहत कोई छूट नहीं मिलेगी।