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PGI चंडीगढ़ के खिलाफ SWM के रुल्स की पालना न करने पर हो सकती है जुर्माना और आपराधिक कार्रवाई!*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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PGI चंडीगढ़ के खिलाफ SWM के रुल्स की पालना न करने पर हो सकती है जुर्माना और आपराधिक कार्रवाई!*
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चंडीगढ़ ;- सिटी बीयूटीफुल के 2 बड़े हॉस्पिटल PGIMER और GMCH-32 को चंडीगढ़ नगर निगम ने सख्त चेतावनी दी है। उन पर सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट (SWM) रुल्स की पालना न करने पर जुर्माना और आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इन दोनों हॉस्पिटल को निगम ने अंतिम नोटिस जारी कर दिया है। वहीं दो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और 4 हाउसिंग सोसाइटी समेत एक मार्किट कमेटी को यह नोटिस दिया गया है। निगम ने साफ कर दिया है कि नियमों की पालना न करने पर जुर्माना और प्रशासनिक चार्ज भी वसूला जा सकता है। वहीं पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 की धारा 15 के तहत FIR दर्ज करने के आदेश भी जारी किए जा सकते हैं। निगम का कहना है कि SWM रुल्स के नियम 4(7) की पालना न करने पर 20 हजार रूपए जुर्माना और प्रशासनिक चार्ज प्रति माह वसूला जाएगा। वहीं बचा हुआ कचरा निगम को न देने की स्थिति में 2 हजार रुपए प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। निगम ने इन इंस्टीट्यूट्स को कहा है कि इसे अंतिम नोटिस मान कर तय नियमों की पालना करें।
चैकिंग में मिली थी खामियां
जानकारी के मुताबिक हाल ही में निगम के फील्ड सुपरवाइजरी स्टाफ ने एक निरीक्षण किया था। इसमें पाया गया कि वैधानिक प्रावधानों की पालना नहीं की जा रही है। वहीं इन इंस्टीट्यूट्स द्वारा नियमों के तहत वेस्ट की प्रोसेसिंग भी नहीं की जा रही। ऐसे में नोटिस जारी कर SWM रुल्स, 2016 की पालना करने को कहा गया है। वहीं चंडीगढ़ के SWM बॉयलाज, 2018 को भी आधार बनाया गया है।

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