आरटीआई एक्टिविस्ट की मांग क्रिमनल तथ्य छुपाने वाले नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष को न सौंपी जाय जिम्मेदारी, SDM कोर्ट में पेशी आज*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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आरटीआई एक्टिविस्ट की मांग क्रिमनल तथ्य छुपाने वाले नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष को न सौंपी जाय जिम्मेदारी, SDM कोर्ट में पेशी आज*
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पानीपत/समालखा( राजेश ओबराय) ;- हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा नगर पालिका चुनाव के नव निर्वाचित चेयरमैन अशोक कुच्छल, DC और चुनाव अधिकारी एवं SDM की आज समालखा कोर्ट में पेशी है। मामला अशोक कुच्छल द्वारा नॉमिनेशन फॉर्म में क्रिमिनल रिकॉर्ड छिपाने से जुड़ा है। तीनों आज कोर्ट में 10 बजे के बाद कभी भी पेश हो सकते हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने चुनाव प्राधिकरण एवं समालखा कोर्ट में चुनाव याचिका दायर करके आरोप लगाया कि नव निर्वाचित पालिका अध्यक्ष अशोक कुच्छल जिस्म फिरोशी के केस में 20 लाख रुपए की फिरौती लेते 6 नवंबर 2017 को रंगे हाथों गिरफ्तार हुए थे। अदालत से 6 जुलाई 2018 को इस संगीन जुर्म में चार्जशीट भी हुए थे।
गिरफ्तारी के बाद करीब सवा साल तक जेल मे बंद रहने के बाद कुच्छल हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर आए थे, लेकिन समालखा नगर पालिका चुनाव में नामांकन पत्र व शपथ पत्र भरते समय कुच्छल ने इस क्रिमिनल रिकॉर्ड को छिपाया है। हरियाणा नगरपालिका रूल्ज 1973 के नियम 13 ए के उपनियम 1 (ई) के अनुसार 10 वर्ष या 10 वर्ष से ज्यादा की सजा भुगतने वाले व संगीन जुर्मो में आरोपी व्यक्ति नगर पालिका के प्रधान अथवा मेंबर पद का चुनाव नहीं लड़ सकता।