अवमानना मामले में हांसी विधायक परिवार सहित हाईकोर्ट में तलब, आदेशों की अवमानना पर कोर्ट ने जारी किया 17 लोगों को नोटिस!*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय ख़ोज/भारतीय न्यूज,
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अवमानना मामले में हांसी विधायक परिवार सहित हाईकोर्ट में तलब, आदेशों की अवमानना पर कोर्ट ने जारी किया 17 लोगों को नोटिस!*
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चंडीगड़/ हिसार ;- हरियाणा के हांसी में मेम का बाग जमीन विवाद मामले में कोर्ट आदेशों की अवमानना करने पर हाईकोर्ट ने हांसी से BJP MLA विनोद भ्याणा के परिवार सहित 17 लोगों को नोटिस जारी कर तलब किया है। इसमें विधायक की पत्नी-बेटा और हांसी तहसीलदार भी शामिल है। कोर्ट ने इसमें मेम के वंशजों को भी नोटिस जारी किया है। पूरा मामला मेम के बाग के अंदर बने रास्तों की रजिस्ट्री कराने से जुड़ा है, जिसमें भिवानी के जीताखेड़ी निवासी 78 वर्षीय हरिसिंह ने याचिका दायर की है। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी। बाग की जमीन पर काटी जा रही कालोनी याचिकाकर्ता हरि सिंह की तरफ से हाईकोर्ट में दायर याचिका के अनुसार वह मेम के बाग की जमीन के खसरा नंबर 1037 के अंदर करीब 13 कनाल 17 मरले की जमीन में हिस्सेदार है और इस जमीन के रिकार्ड में राजस्व विभाग के अंदर रास्ते दर्ज हैं। आरोप है कि इन जमीन की रजिस्ट्री करवाई ली गई। बीते वर्ष अंदर खाते सत्ता का दुरुपयोग करते हुए रजिस्ट्री करवाई गई। यहां तक की एक रजिस्ट्री का तो इंतकाल भी दर्ज करवा लिया गया लेकिन इससे पहले ही हिसार कोर्ट 2018 में उसके पक्ष में फैसला सुना चुका है। अब यह मामला कोर्ट की अवमानना का है। याचिका पर हाईकोर्ट ने मार्गेट स्किनर, जान स्किनर इरान फिलिप स्किनर, अन्ना मार्गेटा स्किनर, फियोना माइटल, बलवंत सिंह, अश्वनी कुमार, शालिनी चौधरी, सरोज सांगवान, दीपक गर्ग भिवानी, विधायक विनोद भ्याणा के संबंधित हिसार निवासी बह्म नागपाल, विनोद भ्याणा के पुत्र साहिल भ्याणा, विनोद भ्याणा की धर्मपत्नी सुनीता भ्याणा, भिवानी निवासी प्रेम गर्ग, तहसीलदार अनिल परूथी व एडवोकेट हरिश चावला को अवमानना का नोटिस भेजकर 12 जनवरी 2022 तक जवाब देने के आदेश जारी किए हैं।