अगली सुनवाई तक दिल्ली मे उप चुनाव की अधिसूचना जारी न करे चुनाव आयोग: हाईकोर्ट
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज़,
,,,,,,,,,,,,,
अगली सुनवाई तक दिल्ली मे उप चुनाव की अधिसूचना जारी न करे चुनाव आयोग: हाईकोर्ट
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
नयी दिल्ली ;-(राष्ट्रीय खोज) दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से कहा है कि ‘लाभ का पद’ मामले में अयोग्य ठहराये गये आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र के लिए अगली सुनवाई तक उप चुनाव की अधिसूचना जारी न की जाए।
न्यायालय ने विधायकों की तरफ से इस मामले में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से कहा कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए में अगली सुनवाई तक उप चुनावों की घोषणा नहीं की जाए।
याचिका पर अगली सुनवाई सोमवार को की जायेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला आम आदमी पार्टी के उन आठ विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट आज आठ विधायकों एवं उनके समर्थकों से खचाखच भरी थी। उनके अलावा अदालत कक्ष में पार्टी के कुछ वरिष्ठ सदस्यों सहित पत्रकार एवं विधायकों के वकील भी मौजूद थे। 19 जनवरी को चुनावी आयोग ने 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति से स्वीकृति मिल गयी थी। 20 जनवरी को कानून एवं न्याय मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की थी कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) अधिनियम की धारा 15 (1) (ए) के तहत 20 विधायकों को अयोग्य करार दिया है।