पहली बार कोर्ट ने किसी महिला को अश्लील हरकत करने के आरोप में 5 हजार जुर्माना के साथ भेजा जेल*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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पहली बार कोर्ट ने किसी महिला को अश्लील हरकत करने के आरोप में 5 हजार जुर्माना के साथ भेजा जेल*
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नई दिल्ली ;- महिला को अश्लील हरकतें करने का दोषी पाए जाने पर यूपी के मुजफ्फरनगर में एसीजेएम (प्रथम) की अदालत ने दोषी को दो दिन कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जिले में पहली बार एक महिला को अश्लील हरकत करने के आरोप में सजा सुनाई गई है। मामला नई मंडी कोतवाली क्षेत्र का है।दरअसल, 25 सितंबर, 2016 को शहर के जानसठ रोड पर स्थित गांव सहवाली में नाले की पटरी पर तीन महिलाएं और दो पुरुष सार्वजनिक रूप से अश्लील हरकतें कर रहे थे। गश्त कर रहे एसआई बलेंद्र सिंह वहां पहुंचे और आरोपियों की हरकतें देखने के बाद उनके खिलाफ अश्लील हरकत करने की रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई न्यायाधीश प्रशांत कुमार सिंह के समक्ष एसीजेएम- I की अदालत में हुई। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी रामअवतार सिंह ने बताया कि सुनवाई के दौरान दो महिलाओं व दो पुरुषों की फाइल अलग कर दी गई, जबकि पांचवीं महिला पचेंडा रोड निवासी महिला को न्यायाधीश ने पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों के आधार पर बुधवार को अश्लील हरकतें करने में दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी महिला अभियुक्त को दो दिन के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।