*मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा/ चुनाव आयोग ने 85 वर्ष की आयु के मतदाताओ को घर से वोट करने दी सुविधा/ मतदान केंद्रों पर दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं के बैठने तथा व्हील चेयर की होनी चाहिए व्यवस्था*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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*मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा/ चुनाव आयोग ने 85 वर्ष की आयु के मतदाताओ को घर से वोट करने दी सुविधा/ मतदान केंद्रों पर दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं के बैठने तथा व्हील चेयर की होनी चाहिए व्यवस्था*
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चंडीगड़ ;- हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पंकज अग्रवाल ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार मतदान केंद्रों पर दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं के बैठने की व्यवस्था तथा व्हील चेयर उपलब्ध होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग व 85 वर्ष की आयु से अधिक के मतदाताओं के लिए घर से मतदान करने का भी विकल्प दिया हुआ है। यदि ऐसा काई मतदाता घर से ही मतदान करना चाहता है तो उसके लिए उनको फार्म 12-डी भरकर विभाग के उस अधिकारी को देना होगा जो उनके घर जाऐगा।यदि वे मतदान केंद्र पर आकर वोट डालना चाहते है तो उनके लिए घर से लाने व छोडने के लिए वाहन की व्यवस्था रिटर्निंग अधिकारी द्वारा करनी होगी। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिक जो 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता है जिनका मतदाता सूची में आयु का उल्लेख किया गया है और उन्हें फॉर्म 12-डी के साथ कोई अतिरिक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मतदान तिथि से पहले विभाग के अधिकारी उनसे विकल्प लेने के लिए उनके घर जायेंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगे बताया कि दिव्यांग व्यक्ति, जोकि मतदाता सूची में चिह्नित मतदाता है और जिनके पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 के तहत संबंधित प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित बेंचमार्क दिव्यांगता प्रमाण पत्र (निर्दिष्ट दिव्यांगता का 40 प्रतिशत से कम नहीं) है, वे मतदाता पोस्टल बैलेट सुविधा के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। इस श्रेणी के मतदाता को फॉर्म 12 डी में आवेदन जमा करते समय बेंचमार्क दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। श्री पंकज अग्रवाल ने कहा कि भरे हुए फॉर्म 12-डी को वापस लेने का कार्य अधिसूचना की तिथि से 5 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की देखरेख में सेक्टर अधिकारी, बीएलओ के माध्यम से फॉर्म 12-डी का समय पर वितरण और संग्रहण सुनिश्चित करने की प्रक्रिया की निगरानी तथा सुनिश्चित करेंगे।