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सुप्रीमकोर्ट आज सुनाएगा फैंसला, EVM से डाले वोटों की VVPAT की पर्ची से मिलान पर होगी सुनवाई*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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*सुप्रीमकोर्ट आज सुनाएगा फैंसला, EVM से डाले वोटों की VVPAT की पर्ची से मिलान पर होगी सुनवाई*
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नई दिल्ली :- सुप्रीम कोर्ट आज उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा जिसमें चुनाव के दौरान ईवीएम के माध्यम से डाले गए वोटों के साथ वीवीपीएटी पर्चियों का मिलान करने का निर्देश देने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने दो दिन की सुनवाई के बाद 18 अप्रैल को याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।लगभग दो दिनों तक चली सुनवाई के दौरान, पीठ ने ईवीएम की कार्यप्रणाली को समझने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के एक अधिकारी के साथ व्यापक बातचीत की।
*SC will give verdict on petition , Votes cast through EVMs should be completely counted through VVPAT slips :* चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने अदालत को बताया था कि ईवीएम स्टैंडअलोन मशीनें हैं और उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, लेकिन मानवीय त्रुटि की संभावना से इंकार भी नहीं किया जा सकता है। इस बात पर जोर देते हुए कि चुनावी प्रक्रिया में पवित्रता होनी चाहिए, न्यायमूर्ति दत्ता ने श्री सिंह से कहा, “आपको अदालत में और अदालत के बाहर दोनों जगह आशंकाओं को दूर करना होगा। किसी को भी यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि जो कुछ अपेक्षित है वह नहीं किया जा रहा है।” चुनाव आयोग की दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि हर चीज पर अत्यधिक संदेह करना एक समस्या है। पीठ ने एक के वकील से कहा, हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता। आप हर चीज की आलोचना नहीं कर सकते। अगर उन्होंने (ईसीआई ने) कुछ अच्छा किया है, तो आपको इसकी सराहना करनी होगी। आपको हर चीज की आलोचना नहीं करनी चाहिए। 16 अप्रैल को पहले की सुनवाई में, पीठ ने मैन्युअल गिनती प्रक्रिया के बारे में आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा था कि भारत में चुनावी प्रक्रिया एक “बहुत बड़ा काम” है और “सिस्टम को ख़राब करने” का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।

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