हरियाणा के गृह सचिव सुधीर राजपाल को लेकर नायब सरकार की सोच में परिवर्तन / 15 नवंबर तक जारी रहेगी प्रशासनिक सचिव की शक्तियां*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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हरियाणा के गृह सचिव सुधीर राजपाल को लेकर नायब सरकार की सोच में परिवर्तन / 15 नवंबर तक जारी रहेगी प्रशासनिक सचिव की शक्तियां*
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हरियाणा के गृह सचिव सुधीर राजपाल को लेकर शायद हरियाणा सरकार की सोच में परिवर्तन हुआ है। नायब सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुधीर राजपाल को नियमो में विशेष छूट प्रदान की है। नायब सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, गृह, जेल, सीआईडी, न्याय प्रशासन, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव और वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) सुधीर राजपाल को 26 मई 2022 के सरकारी निर्देशों से छूट दी गई है। इस फैसले के बाद अब सुधीर राजपाल 15 नवंबर 2026 तक प्रशासनिक सचिव के रूप में अपनी सभी शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे। 2022 के जारी आदेश में कहा गया था कि रिटायरमेंट से 2 माह पहले प्रशासनिक सचिवों की पॉवर सीमित कर दी जाएगी। लेकिन 30 नवंबर को रिटायर होने वाले IAS सुधीर राजपाल को विशेष छूट दी गयी है। स्मरण रहे कि सुधीर राजपाल हरियाणा के सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है। जिन्हें नायब सरकार ने हरियाणा के मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त नही किया था। शायद अपनी गलती सुधारते हुए हरियाणा सरकार ने एसीएस राजपाल को शक्तियों का उपयोग करने के लिए छूट दी है। कुछ दिन पहले हरियाणा सरकार ने राजपाल को वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी भी सौंपी थी।

