फिर लटक गया HCS अधिकारियों की प्रमोशन का मामला / IAS बनाने पर कोर्ट की सुप्रीम रोक*
राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
फिर लटक गया HCS अधिकारियों की प्रमोशन का मामला / IAS बनाने पर कोर्ट की सुप्रीम रोक*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
चंडीगढ़ :- हरियाणा सिविल सेवा (HCS) अधिकारियों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में पदोन्नत होने का सपना फिलहाल एक बार फिर अधर में लटक गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज FIR और चार्जशीट को रद्द कर दिया गया था।
यह विवाद 2001-2002 बैच के HCS अधिकारियों की भर्ती और कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। राज्य के सतर्कता ब्यूरो ने इन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों में FIR दर्ज की थी। फरवरी 2026 में, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने इन अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए कहा था कि 18-20 साल पुराने मामले में बिना किसी ठोस जांच के चार्जशीट दाखिल करना ‘अवैध’ है। कोर्ट ने FIR को रद्द कर दिया था, जिससे उनके IAS प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया था। राज्य सरकार/शिकायतकर्ता की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत का मानना है कि ऐसे गंभीर मामलों में मेरिट के आधार पर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है। प्रशासनिक नियमों के अनुसार, किसी भी अधिकारी को IAS कैडर में प्रमोट करने के लिए ‘विजिलेंस क्लीयरेंस’ अनिवार्य होती है। चूंकि अब FIR और कानूनी कार्यवाही फिर से जीवित हो गई है, इसलिए कानूनी प्रक्रिया से प्रभावित होने वाले अधिकारियों जगदीप ढांडा, कुलधीर सिंह, सुरेंद्र सिंह, वीणा हुड्डा, जग निवास, कमलेश भादू, वत्सल वशिष्ठ और सरिता मलिक आदि अधिकारियों प्रमोशन नही मिलेगी। जब तक मामला कोर्ट में लंबित है, UPSC इन अधिकारियों के नाम पदोन्नति के लिए स्वीकार नहीं करेगा। प्रमोशन लिस्ट में नाम होने के बावजूद, अब ये अधिकारी फिलहाल HCS के रूप में ही कार्य करते रहेंगे।

