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*पूर्व सीएम हूडा को हाईकोर्ट से राहत / दोषमुक्त हुए हरियाणा के पूर्व सीएम एजेएल जमीन मामले में सीबीआई कोर्ट का आरोप तय करने का आदेश रद*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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*पूर्व सीएम हूडा को हाईकोर्ट से राहत / दोषमुक्त हुए हरियाणा के पूर्व सीएम एजेएल जमीन मामले में सीबीआई कोर्ट का आरोप तय करने का आदेश रद*
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चंडीगढ़ ;- प्लाट आवंटन मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा को बड़ी राहत देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा लगाए गए आपराधिक आरोपों को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ ने कहा कि उपलब्ध सामग्री से न तो आपराधिक साजिश और न ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध का प्रथमदृष्टया आधार बनता है। मामला वर्ष 2005 में सेक्टर-6, पंचकूला स्थित एक संस्थागत प्लॉट के पुनः आवंटन से जुड़ा है, जो मूल रूप से वर्ष 1982 में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को आवंटित हुआ था। निर्माण न होने के कारण 1992 में प्लॉट को पुनः अधिगृहित कर लिया गया था। बाद में 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में हुड्डा ने इसे मूल दरों के साथ ब्याज लेकर पुनः आवंटित करने का आदेश दिया था।

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