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सेक्टर-77, मोहाली में कूड़ा डंपिंग के खिलाफ एनजीटी ने लिया संज्ञान / नोटिस जारी*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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सेक्टर-77, मोहाली में कूड़ा डंपिंग के खिलाफ एनजीटी ने लिया संज्ञान / नोटिस जारी*
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मोहाली/चंडीगढ़ ;- पंजाब जजेज एंड ऑफिसर्स रूरल कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, सेक्टर-77, मोहाली द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT), प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में एक मूल आवेदन दायर किया गया है, जिसमें सेक्टर-77, मोहाली स्थित जजेज़ एंड ऑफिसर्स एन्क्लेव तथा गुरुद्वारा सिंह शहीदा के निकट, खरड़-एयरपोर्ट रोड की सर्विस रोड से सटी खुली भूमि पर नगर निगम द्वारा किए जा रहे अवैज्ञानिक कूड़ा-कचरा डंपिंग पर गंभीर आपत्ति उठाई गई है।। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार
याचिका में बताया गया है कि उक्त स्थान पर लंबे समय से नगर निगम का ठोस कचरा खुले में डाला जा रहा है, जिससे कूड़े के ढेर बन गए हैं और कचरा सड़क तक फैल रहा है। इससे आसपास के निवासियों को दुर्गंध, मच्छरों-मक्खियों, आवारा पशुओं तथा गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। कूड़े के कारण रास्ता अवरुद्ध हो रहा है, जिससे सोसाइटी के निवासियों को अपने घरों तक पहुँचने में कठिनाई हो रही है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह भूमि ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) की है, जिसे अवैध रूप से डंपिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ता द्वारा नगर निगम मोहाली, GMADA तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को कई बार शिकायतें दी गई, समाचार पत्रों में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। परिणामस्वरूप स्थानीय नागरिकों को गंभीर स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली ने दिनांक 08.12.2025 को याचिका को स्वीकार करते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। माननीय ट्रिब्यूनल ने माना कि संबंधित क्षेत्र में कूड़े के ढेर लगे होने तथा कचरे के सड़क तक फैलने से स्वास्थ्य संबंधी खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। ट्रिब्यूनल ने सभी संबंधित पक्षों को अगली सुनवाई से पूर्व जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं और मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी 2026 को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता सोसाइटी ने आशा व्यक्त की है कि माननीय NGT के हस्तक्षेप से क्षेत्र में अवैध कूड़ा डंपिंग पर शीघ्र रोक लगेगी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा तथा नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध हो सकेगा।

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